JSMDC संविदाकर्मियों को हाई कोर्ट से राहत, काम से हटाने पर लगाई रोक; जवाब भी मांगा
जेएसएमडीसी में संविदा पर काम कर रहे लोगों को हाई कोर्ट से राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में जेएसएमडीसी में संविदा पर कार्यरत कर्मियों को हटाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने जवाब भी मांगा है।

जेएसएमडीसी में संविदा पर काम कर रहे लोगों को हाई कोर्ट से राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में जेएसएमडीसी में संविदा पर कार्यरत कर्मियों को हटाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थियों को नहीं हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने मामले में जेएसएमडीसी और आउटसोर्स कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस संबंध में प्रिया कुमारी और अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।
सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता रूपेश सिंह ने अदालत को बताया कि वर्ष 2017 और 2019 में प्रार्थियों की नियुक्ति संविदा के आधार पर लेखापाल के पद पर हुई थी। इनकी नियुक्ति रिक्त पद के विरुद्ध जारी विज्ञापन के आधार पर हुई थी। लेकिन, जेएसएमडीसी की ओर आउटसोर्स कंपनी के जरिए लेखापाल की नियुक्ति की जा रही है। अब इस मामले पर कोर्ट ने संविदा कर्मियों को राहत देते हुए नहीं हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब संविदाकर्मी काम करते रहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने इस मामले में कई आदेश पारित किए हैं, जिसमें कहा गया है कि संविदा पर नियुक्ति कर्मियों को फिर से संविदा की नियुक्ति से नहीं हटाया जा सकता है। जेएसएमडीसी की ओर से 19 जून से आउटसोर्स कंपनी के जरिए नियुक्ति की जा रही है। इस पर रोक लगाई जाए। अदालत ने प्रार्थियों को सेवा में बने रहने का आदेश देते हुए जवाब मांगा है।