रथ मेले में दुकानें तय स्थान पर लगें, श्रद्धालुओं की सुविधा पहले
रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने जगन्नाथपुर रथयात्रा मेले की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई निर्देश दिए, जैसे 24 घंटे बिजली, पेयजल और चलंत शौचालय।...

रांची, संवाददाता। जगन्नाथपुर में रथयात्रा मेले की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था का रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने रविवार को जायजा लिया। डीआईजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा समेत अन्य अफसरों के साथ पहुंचे डीसी ने मंदिर से मौसीबाड़ी तक रथ मार्ग का निरीक्षण करके श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। वहीं, एसएसपी ने दुकानदारों को तय स्थान तक ही दुकानें लगाने को कहा। इस बीच बैठक में मंदिर समिति के पदाधिकारी, पुलिस, नगर निगम, ट्रैफिक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे। डीसी ने निर्देश दिया कि मेला क्षेत्र में 24 घंटे बिजली, चलंत शौचालय, पेयजल, अग्निशमन और एंबुलेंस जैसी जरूरी सुविधाएं दी जाएं।
आयोजन में सभी से सहयोग की अपील डीसी ने कहा की जगन्नाथपुर रथ यात्रा न केवल रांची बल्कि पूरे झारखंड के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। सभी विभाग एवं मेला न्यास समिति टीमवर्क की तरह कार्य करें। सुरक्षा व्यवस्था के तहत वॉच टावर, सीसीटीवी, बैरिकेडिंग और मजिस्ट्रेट की तैनाती की जा रही है। डीसी ने मेला परिसर में प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध और बायोडिग्रेडेबल सामग्री जैसे दोना-पत्तल के उपयोग को अनिवार्य बनाने का निर्देश दिया। स्वच्छता पर विशेष जोर देते हुए हर स्टॉल पर डस्टबिन रखना अनिवार्य किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से मेला को पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित बनाने की अपील की गई है। वॉलिंटियर टीम और खोया-पाया केंद्र की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही जिला प्रशासन और मंदिर समिति के समन्वय के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की बात कही गई। झूलों की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता डीसी ने मेले के दौरान लगने वाले झूलों की सुरक्षा को लेकर विशेष निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि मेला के दौरान कोई दुर्घटना न हो। इसके लिए सभी झूला संचालकों को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है। इन मानकों में झूलों की तकनीकी जांच, नियमित रखरखाव, और संचालन के दौरान सुरक्षा उपायों का अनुपालन शामिल है। साथ ही, संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी आवश्यक प्रमाण पत्र, जैसे कि झूलों की सुरक्षा जांच और लाइसेंस से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध रखें।
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