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कोर्ट में सरेंडर की स्थिति में कागजात की स्कैनिंग बाद में

रांची में सिविल कोर्ट में सभी कागजात की स्कैनिंग अब अनिवार्य कर दी गई है। केवल सरेंडर मामलों में कागजात बाद में स्कैन किए जाएंगे। वर्तमान में तीन स्कैनर काम कर रहे हैं, जिन्हें जल्द ही बढ़ाकर सात किया...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीWed, 25 June 2025 08:59 PM
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कोर्ट में सरेंडर की स्थिति में कागजात की स्कैनिंग बाद में

रांची। सिविल कोर्ट में पिछले शनिवार से अदालत में फाइल करने से पहले सभी कागजात की स्कैनिंग अनिवार्य कर दी गई है। इसके तहत सिर्फ किसी मामले के आरोपी कोर्ट में सरेंडर करता है तो उसके कागजात की स्कैनिंग बाद में की जाएगी। सरेंडर मामले में पहले स्कैनिंग की छूट है। सरेंडर करने के बाद संबंधित कोर्ट से फाइल की गई याचिका को स्कैनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। इसके बाद उस याचिका पर आवेदन संख्या दिया जाएगा। वर्तमान में कागजात की स्कैनिंग के लिए तीन स्कैनर काम कर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही इसकी संख्या तीन से बढ़ाकर सात की जाएगी, जिससे अधिवक्ताओं को कागजात स्कैनिंग कराने में समय की बचत होगी।

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