सिपाही से लेकर महानिदेशक स्तर तक के पदाधिकारियों को राज्यपाल और पुलिस पदक
पुलिस पदक से सम्मानित करने की प्रक्रियाओं में संशोधन की कैबिनेट से मिली स्वीकृति, ‘राज्यपाल पदक और ‘झारखंड पुलिस पदक की कुल संख्या जो क्रमश: 10 और 3

हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्य स्थापना दिवस (15 नवंबर) के अवसर पर राज्य के पुलिस पदाधिकारियों व कर्मचारियों को दिए जाने वाले विभिन्न पदकों के वर्गीकरण एवं निर्धारित कोटिवार प्रक्रियाओं में संशोधन किया गया है। राज्य में अब आरक्षी (सिपाही) से लेकर महानिदेशक (डीजीपी) रैंक के अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए ‘झारखंड राज्यपाल पदक एवं सराहनीय सेवा के लिए ‘झारखंड पुलिस पदक से सम्मानित किया जा सकेगा। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य स्थापना दिवस पर पुलिस पदक से सम्मानित करने की प्रक्रियाओं में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि वर्तमान में ‘राज्यपाल पदक और ‘झारखंड पुलिस पदक सिपाही से लेकर पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) स्तर तक के पदाधिकारियों व कर्मियों को मिलता था।
जिसे संशोधन कर सिपाही से लेकर महानिदेशक (डीजीपी) किया गया है। इसी तरह ‘राज्यपाल पदक और ‘झारखंड पुलिस पदक की कुल संख्या जो क्रमश: 10 और 31 थी, उसे बढ़ाकर अब क्रमश: 21 और 60 की गई है। ............................... खूंटी और ईचागढ़ में खुलेगा महिला व डिग्री महाविद्यालय कैबिनेट सचिव ने बताया कि कैबिनेट में राज्य के दो जिलों में महाविद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव पर भी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत खूंटी जिले में महिला महाविद्यालय खोला जाएगा। इस पर कुल 57.95 करोड़ (57,95,43,000) रुपए खर्च होंगे। कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत सरायकेला- खरसावां जिले के ईचागढ़ में डिग्री महाविद्यालय का निर्माण होगा। इस कार्य पर कुल 38.76 करोड़ (38,76,34,000) रुपए खर्च किए जाएंगे। ................................ अन्य प्रस्तावों पर दी गई प्रशासनिक स्वीकृति - हाईकोर्ट के पारित निर्देश के तहत स्वर्गीय उमेश कुमार सिंह, भूतपूर्व सहायक शिक्षक, मध्य विद्यालय, बरकाकाना, रामगढ़ के आश्रित पुत्र सुमित कुमार सिंह की अनुकंपा के आधार पर चतुर्थ वर्ग में नियुक्ति के पश्चात तृतीय वर्ग (समूह ‘ग) में पद परिवर्तन के एक दिसंबर 2015 के आदेश को क्षांत करने की स्वीकृति दी गई। - झारखंड राज्य हिन्दू धार्मिक न्यास बोर्ड, रांची के संचालन, प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए 3 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष सहायता अनुदान देने की स्वीकृति। - हाईकोर्ट के पारित आदेश के तहत कुंदन प्रसाद की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने की स्वीकृति। - डॉ. गुरुचरण सिंह सलूजा, चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, नगर उंटारी, गढ़वा को सेवा से बर्खास्तगी के दंड को यथावत रखने की स्वीकृति। - दुमका एवं पलामू में डिप्लोमा स्तरीय राजकीय फार्मेसी संस्थान की स्थापना के लिए 56 (28 28) पदों के सृजन की स्वीकृति। - राज्य सरकार के पे-मैट्रिक्स लेवल-9 से न्यून राजपत्रित पदाधिकारियों को 25 हजार तक मोबाइल फोन एवं 500 रुपए रिचार्ज की अनुमान्यता की स्वीकृति। - वित्तीय वर्ष 2025-26 में जेएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं के संचालन के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 31.50 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि की स्वीकृति दी गई। - राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर के अंशकालीन पदाधिकारियों तथा कैडेटों के शिविरों में आने-जाने के दौरान दैनिक भत्ता में वृद्धि तथा एनसीसी कैडेटों को एसी टायर-03 में यात्रा की स्वीकृति दी गई। - राज्य के विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों व कार्यालयों के लिए सरकारी वाहनों की अनुमान्यता में संशोधन की स्वीकृति दी गई। - कोर कैपिटल एरिया में प्रस्तावित ताज होटल के निर्माण के लिए अधिकतम ग्राउंड कवरेज 25% से बढ़ाकर 40% एवं अधिकतम बिल्डिंग हाइट 26 मीटर से बढ़ाकर 27 मीटर तक करने की स्वीकृति दी गई।
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