सुनवाई पूरी होने तक संस्कृत शिक्षक की पांच सीटें रखें आरक्षित : हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट ने संस्कृत शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ी के आरोप की सुनवाई के बाद जेएसएससी को पांच सीट आरक्षित रखने का आदेश दिया है। प्रार्थियों ने आरोप लगाया कि उनका आवेदन शैक्षणिक योग्यता के आधार पर...

रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की पीठ में संस्कृत शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने जेएसएससी को पांच सीट आरक्षित रखने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि जब तक मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है, तब तक पांच सीट पर नियुक्ति नहीं की जाए। इस संबंध में प्रार्थी सुजीत मुर्मू सहित पांच अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से बताया गया कि जेएसएससी की ओर से वर्ष 2023 में संस्कृत शिक्षक की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था।
प्रार्थियों की ओर से आवेदन किया गया था। लेकिन, जेएसएससी ने उनका आवेदन यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि विज्ञापन के अनुसार इनकी शैक्षणिक योग्यता नहीं है। जबकि, प्रार्थियों के पास संस्कृत के समकक्ष शैक्षणिक योग्यता है। इसलिए, उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए। इसके बाद अदालत ने याचिका पर अंतिम सुनवाई तक पांच सीटों को आरक्षित रखने का निर्देश दिया है।
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