हेहल अंचल अधिकारी को दो सप्ताह में लगान रसीद जारी करने का आदेश
झारखंड हाईकोर्ट ने हेहल अंचल अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे जितेंद्र सिंह का नाम पंजी-2 में दो सप्ताह के भीतर दर्ज करें और लगान रसीद जारी करें। यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो अधिकारी पर ₹50,000 का...

रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने जमीन से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए हेहल अंचल के अंचल अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे दो सप्ताह के भीतर प्रार्थी जितेंद्र सिंह का नाम पंजी-2 में बतौर लगान दाता दर्ज करें और लगान रसीद जारी करें। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर आदेश का पालन नहीं हुआ, तो संबंधित अंचल अधिकारी पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। मामले की पृष्ठभूमि में बताया गया कि जितेंद्र सिंह का नाम पूर्व में पंजी-2 में दर्ज था और वे नियमित रूप से अपने भूखंड के लिए लगान अदा कर रहे थे।
लेकिन, बाद में हेहल अंचल अधिकारी द्वारा उनका नाम पंजी-2 से हटा दिया गया, जिससे संबंधित प्रार्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को यह जानकारी दी गई कि दाखिल-खारिज निरस्त करने का अधिकार अंचल अधिकारी के पास नहीं है। इस दलील से सहमत होकर अदालत ने प्रार्थी का पक्ष स्वीकार करते हुए अंचल अधिकारी को स्पष्ट निर्देश जारी किया। यह फैसला राज्य के राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता और अधिकार सीमा के पालन की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
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