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सिविल जज पीटी का रिजल्ट दोबारा जारी करने का हाईकोर्ट का निर्देश

ईबीसी-1 और बीसी- 2 श्रेणी का रिजल्ट जारी करने का निर्देश, प्रार्थियों के अंक कट ऑफ से अधिक आए तो सफल घोषित करना होगा, जेपीएससी को तीन सप्ताह में रिजल्

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीFri, 27 June 2025 08:13 PM
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सिविल जज पीटी का रिजल्ट दोबारा जारी करने का हाईकोर्ट का निर्देश

रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पीटी के अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 और पिछड़ा वर्ग-2 श्रेणी के उम्मीदवारों को रिजल्ट दोबारा प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने प्रार्थी संगीता कुमारी, जुली परवीन और लक्ष्मी कुमारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। अदालत ने जेपीएससी को प्रार्थियों के परिणाम तीन सप्ताह में जारी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि यदि प्रार्थियों के अंक पहले घोषित नहीं किए गए हैं, तो उन्हें घोषित करना होगा। वह यदि कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, तो उन्हें परीक्षा में सफल घोषित करना होगा।

याचिका में प्रार्थियों ने कहा था कि जेपीएससी ने उनकी सही श्रेणी (ईबीसी-1 और बीसी-2) में मान्यता नहीं दी है, जिस कारण उनके परिणाम प्रभावित हुए। कोर्ट ने इस मामले में प्रार्थियों के पक्ष में फैसला देते हुए जेपीएससी को निर्देश दिया कि वह उनके अधिकारों का सम्मान करते हुए त्वरित कार्रवाई करे।

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