दो कॉलेजों के प्राचार्यों को नोटिस, जवाब दाखिल करने के आदेश
झारखंड हाईकोर्ट में अतिथि शिक्षकों के मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सिमडेगा कॉलेज और कार्तिक उरांव कॉलेज गुमला के प्राचार्यों को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। अधिवक्ता ने बताया कि...

रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में अतिथि शिक्षकों के मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सिमडेगा कॉलेज और कार्तिक उरांव कॉलेज गुमला के प्राचार्यों को नोटिस जारी कर प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया है। इस पर अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। डॉ रिंकी कुमार व अन्य द्वारा अवमानना याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई में प्रार्थियों के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि पूर्व में हाईकोर्ट ने आरयू से संबद्ध कॉलेज में अतिथि शिक्षकों को हटाने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि इन्हें संविदा की नियुक्ति से बदला नहीं जा सकता है।
लेकिन इन दोनों कॉलेजों में अतिथि शिक्षकों को हाजिरी नहीं बनाने दी जा रही है। प्राचार्यों का मौखिक कहना है कि उन्हें आरयू के कुलपति ने ऐसा करने के लिए कहा है। सुनवाई में आरयू द्वारा बताया गया कि कोर्ट के पूर्व के आदेश का पालन किया जा रहा है। किसी भी अतिथि शिक्षक को हटाया नहीं गया है। इस पर अदालत ने दोनों कालेजों को प्राचार्यों को नोटिस जारी कर प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है।
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