बीएसएल के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच पर अंतरिम रोक
झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो स्टील प्लांट के समक्ष प्रदर्शन के दौरान हुई मौत मामले में बीएसएल के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी को निरस्त करने की याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने जांच पर अंतरिम रोक लगा दी है...

रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की पीठ में बोकारो स्टील प्लांट के समक्ष प्रदर्शन के दौरान हुई मौत मामले में बीएसएल के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले की जांच पर अंतरिम रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई 12 सप्ताह बाद होगी। बोकारो स्टील प्लांट में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसके बाद उनके परिजनों ने बीएसएल के कुछ वरीय अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें लापरवाही और अन्य आरोप लगाए गए थे।
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि घटनास्थल निषिद्ध क्षेत्र है और वहां की कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सर्किल आफिसर की है। सर्किल आफिसर ने पहले से ही एक प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए थे। इसी हिंसक रवैये के कारण लाठीचार्ज हुआ और एक की मौत हुई। यह भी कहा गया कि प्रार्थी के खिलाफ किसी भी तरह की मंशा या आदेश देने का कोई सबूत नहीं है, जिससे किसी की मौत हो। वह सीधे तौर पर इस मौत के लिए जिम्मेदार नहीं थे और घटना अप्रत्याशित परिस्थितियों में हुई थी। इसके बाद अदालत ने प्रार्थियों की बहस सुनने के बाद प्राथमिकी की जांच पर रोक लगाने का आदेश दिया है।
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