यौन शोषण के आरोप से भारतीय सेना में कार्यरत शोशन गोप बरी
रांची में अदालत ने भारतीय सेना के शोशन गोप को पांच साल तक सहपाठी का यौन शोषण करने के आरोप से बरी कर दिया। पीड़िता बलात्कार के आरोप को सिद्ध नहीं कर पाई। अदालत ने कहा कि घटना के समय पीड़िता वयस्क थी और...

रांची, संवाददाता। शादी का झांसा देकर पांच साल तक सहपाठी का यौन शोषण करने के आरोप से भारतीय सेना में कार्यरत शोशन गोप को अदालत ने बरी कर दिया है। यह फैसला अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने सुनाई है। सुनवाई के दौरान पीड़िता भी उस पर लगे बलात्कार के आरोप को सिद्ध नहीं कर पाई। मामले को लेकर पीड़िता ने 7 जून 2019 को बेड़ो थाना में आरोपी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि 2013 से लेकर अप्रैल 2019 तक शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि घटना के समय पीड़िता वयस्क थी।
अभियोक्ता के पास इस कृत्य के अर्थ और नैतिक गुणवत्ता को समझने के लिए पर्याप्त समझ थी। इसके लिए वह सहमति दे रही थी। उसके परिवार के सदस्य और आरोपी के बीच 2013 से प्रेम संबंधों के अस्तित्व से अच्छी तरह परिचित थे। अभियोजन पक्ष की ओर से एक भी ऐसा ठोस सबूत पेश नहीं किया गया, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि आरोपी का शुरू से ही अभियोक्ता से शादी करने का कोई इरादा नहीं था। अभियोक्ता द्वारा शादी करने के बहाने यौन संबंध बनाने की कहानी मनगढ़त है और आरोपी का कृत्य सहमति से प्रतीत होता है। यह साबित नहीं हो पाया है कि आरोपी शोशन गोप ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ बलात्कार किया है। साक्ष्यों की कमी के कारण शोशन गोप को बरी किया जाता है।
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