सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश
देवघर में वर्ष 2019 में भड़काऊ भाषण देने का है आरोप, दुमका के एमपी-एमएलए कोर्ट ने लिया है संज्ञान, प्राथमिकी रद्द करने को निशिकांत दुबे ने दायर की है

रांची। विशेष संवाददाता भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मंगलवार को सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सांसद निशिकांत दुबे ने अपने खिलाफ देवघर के कुंदा थाना में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने के लिए याचिका दायर की है। निशिकांत दुबे के खिलाफ 15 मई 2019 को भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गयी है। इस मामले में दुमका के एमपी-एमएलए कोर्ट ने संज्ञान लिया है। निशिकांत दुबे की ओर से याचिका दायर कर कहा गया है कि उनके भाषण में कुछ भी आपत्तिजनक बातें नहीं थीं और प्राथमिकी में भी इसका जिक्र नहीं है कि उनका बयान क्या है।
राजनीतिक प्रतिद्वन्द्विता के कारण प्राथमिकी दर्ज की गयी है, जिसे रद्द किया जाए।
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