Hindi NewsJharkhand NewsRanchi NewsHearing on Teacher Recruitment Exam Merit List Challenge in Ranchi High Court

हाईकोर्ट ने नियुक्त शिक्षकों का टैबुलर चार्ट पेश करने का निर्देश दिया

रांची हाईकोर्ट में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। प्रार्थियों ने आरोप लगाया कि कम अंक वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है। जेएसएससी ने कहा कि...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीFri, 20 June 2025 09:52 PM
share Share
Follow Us on
हाईकोर्ट ने नियुक्त शिक्षकों का टैबुलर चार्ट पेश करने का निर्देश दिया

रांची। विशेष संवाददाता हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की पीठ में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार और जेएसएससी की ओर से बताया गया कि कोर्ट के आदेश पर नियुक्त शिक्षकों की टैबुलर चार्ट तैयार किया गया है। अदालत ने उक्त दस्तावेज को कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया। पूर्व में कोर्ट ने नियुक्त शिक्षकों की तिथि और अंक का एक चार्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने कोर्ट को बताया कि कई सफल अभ्यर्थी, जिनका अंक प्रार्थियों से कम है, उनकी भी नियुक्ति कर ली गई है।

यह पूरी तरह से अनुचित है। जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल एवं प्रिंस कुमार ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थियों का यह कथन गलत है कि प्राप्तांक राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम है। प्रार्थी अपनी दलील सही ठहराने के लिए वैसे लोगों का उदाहरण दे रहे हैं, जिनकी नियुक्ति जिला स्तरीय मेरिट लिस्ट के आधार पर हुई थी और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत संरक्षित थे। सुप्रीम कोर्ट के सत्यजीत कुमार के मामले में दिए गए आदेश के आलोक में जेएसएससी ने राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट के तहत नियुक्ति की अनुशंसा की है। नियुक्ति की अनुशंसा में किसी तरह की खामी नहीं है। प्रार्थियों ने कोई स्पष्ट तथ्य नहीं लाया, जिससे साबित हो कि उनकी नियुक्ति की अनुशंसा नहीं किया जाना गलत है। क्या है मामला मीना कुमारी एवं अन्य ने याचिका दाखिल कर स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 की स्टेट मेरिट लिस्ट पर आपत्ति जताई है। प्रार्थियों का दावा है कि उनसे कम अंक पाने वाले को नियुक्ति प्रदान की गई है। वर्ष 2016 में जो हाईस्कूल शिक्षक की नियुक्ति का विज्ञापन निकला था, उसके आलोक में उनकी भी नियुक्ति होनी चाहिए। अगर हाईस्कूल शिक्षकों की रिक्तियां बची हैं तो उनकी भी नियुक्ति की जाए।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें