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जेपीएससी नियुक्ति घोटाले के आरोपी को अग्रिम राहत

रांची में जेपीएससी द्वितीय सिविल सेवा घोटाले में चार्जशीटेड आरोपी जैप डीएसपी राधा प्रेम किशोर को अदालत ने अग्रिम जमानत दी। उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 50-50 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीTue, 10 June 2025 06:58 PM
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जेपीएससी नियुक्ति घोटाले के आरोपी को अग्रिम राहत

रांची। जेपीएससी द्वितीय सिविल सेवा घोटाले में चार्जशीटेड आरोपी सह जैप डीएसपी राधा प्रेम किशोर को अदालत ने अग्रिम राहत की सुविधा प्रदान की है। उनकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसएन तिवारी की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विद्युत चौरसिया ने कहा कि किसी तरह कोई जालसाजी करके अधिकारी नहीं बना है। मामले में वह निर्दोष हैं। सुनवाई पश्चात अदालत ने 50-50 हजार रुपये के दो निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की। उन्होंने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए 9 अप्रैल को याचिका दाखिल की थी।

अदालत ने बीते 7 मार्च को 26 भ्रष्ट अफसरों समेत 64 आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है। इसके बाद से आरोपियों का अदालती दौड़ जारी है।

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