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नाबालिग से गैंगरेप मामले में चार युवक दोषी करार, सजा 30 को

रांची में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में चार अभियुक्तों को अदालत ने दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव ने यह फैसला सुनाया। सजा की सुनवाई 30 जून को होगी। घटना 12 अप्रैल 2024 को हुई थी,...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीThu, 26 June 2025 08:44 PM
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नाबालिग से गैंगरेप मामले में चार युवक दोषी करार, सजा 30 को

रांची, संवाददाता। नाबालिग से गैंगरेप के आरोप में ट्रायल फेस कर रहे चार अभियुक्तों विपिन मुंडा, उत्तम मुंडा, संजू मुंडा और सोनू लोहरा को अदालत ने दोषी करार दिया है। साथ ही चारों की सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 जून की तारीख निर्धारित की है। यह फैसला पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को सुनाया है। मामले का एक आरोपी जुवेनाइल घोषित होने के बाद उसकी सुनवाई जेजे बोर्ड में चल रही है। घटना 12 अप्रैल 2024 की है। मामले में अगले दिन रातू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोप है कि नाबालिग आरोपी के साथ विपिन मुंडा दो नाबालिग लड़की को सरहुल मेला घूमने के बहाने टिकरा गांव स्थित एक मिट्टी के मकान में ले गया था।

जहां पहले से तीन अभियुक्त सोनू लोहरा, उत्तम मुंडा और संजू मुंडा मौजूद था। आरोपियों ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने का प्रयास किया तो पीड़िता और उसकी सहेली के विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इसी बीच पीड़िता की सहेली किसी तरह आरोपियों के चंगुल से भागने में सफल हो गई। लेकिन, आरोपियों की चंगुल से पीड़िता बच ना सकी और घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद रातू पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता समेत अभियोजन पक्ष ने 8 गवाहों की गवाही दर्ज कराई, जिसके आधार कोर्ट ने आरोपियों को दोषी ठहराया है।

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