आर्म्स एक्ट मामले में एक दोषी करार
जामताड़ा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण के न्यायालय द्वारा शनिवार को आर्म्स एक्ट के एक मामले में अंतिम सुनवाई पूरी की गई।

जामताड़ा,प्रतिनिधि। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण के न्यायालय द्वारा शनिवार को आर्म्स एक्ट के एक मामले में अंतिम सुनवाई पूरी की गई। इस मामले में दोनों पक्षों की दलिल सुनने के बाद न्यायालय ने मामले के एक आरोपी धनबाद जिला के गोविंदपुर निवासी मनोहर इकबाल अंसारी को आर्म्स एक्ट की धारा 251 बी तथा 26 में दोषी करार दिया। दोषी करार देने के बाद न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेते हुए मंडल कर भेज दिया है। वहीं सजा के बिंदु पर 03 जुलाई की तिथि निर्धारित कर दी गई है। आरोपी के विरुद्ध नारायणपुर थाना कांड संख्या 112/ 22 के तहत प्राथमिक की दर्ज है।
यह घटना 27 अक्टूबर 2022 की है। इस मामले में नारायणपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी अभय कुमार के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ आरोपी कार पर सवार होकर करमदाहा से नारायणपुर की ओर आ रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस ने गाड़ी को रोक ली। गाड़ी रुकने के साथ ही सभी भागने लगे। पुलिस ने घेर लिया। इसके बाद जांच पड़ताल के क्रम में पुलिस ने एक देशी पिस्तौल तथा चार जिंदा कारतूस को बरामद किया था इस मामले में थाना प्रभारी के द्वारा कुल सात आरोपी पर प्राथमिक की दर्ज की गई थी न्यायालय ने छह आरोपियों को रिहा करते हुए मनोहर इकबाल अंसारी को दोषी करार दियामामले में सरकार की ओर से पांच गवाहों का परीक्षण कराया गया है
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।