सीजीपीसी की कार्रवाई पर हाईकोर्ट से लगी रोक, चार सप्ताह में मांगा जवाब
झारखंड उच्च न्यायालय ने साकची गुरुद्वारा साहिब चुनाव से जुड़े विवाद पर सुनवाई की और विवादित आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। निर्वाचित प्रधान सरदार निशान सिंह ने इसे सत्य की जीत बताया और संगत के लिए मनोबल...

साकची गुरुद्वारा साहिब चुनाव से जुड़े विवाद को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने विवादित आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। वहीं, सीजीपीसी से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। गुरुवार को उच्च न्यायालय का आदेश मिलने पर साकची गुरुद्वारा साहिब के निर्वाचित प्रधान सरदार निशान सिंह ने इसे सत्य और संगत की जीत बताया। निशान सिंह ने कहा कि यह केवल उनकी नहीं जीत नहीं है, बल्कि सत्य की शक्ति का प्रमाण है, जो किसी भी झूठ, फरेब और साजिश से ऊपर है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश से संगत के सब्र और आस्था को मजबूती मिली है।
महासचिव शमशेर सिंह सोनी और वरिष्ठ पदाधिकारी खजान सिंह ने भी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय का आदेश ऐसे लोगों के लिए एक आईना है, जो गुरुघर में केवल साम, दाम, दंड, भेद की राजनीति में विश्वास रखते हैं। प्रधान निशान सिंह के अनुसार, उनका चुनाव संगत की मौजूदगी में हुआ था, लेकिन सीजीपीसी एसडीओ के माध्यम चुनाव कराने पर तुली थी। उन्होंने बताया कि यह फैसला अभी अंतरिम है और मामले की अंतिम सुनवाई आगे होगी, लेकिन संगत के लिए यह एक मनोबल बढ़ाने वाला निर्णायक क्षण है। निशान सिंह के पक्ष अधिवक्ता आयुष आदित्य, अवनीश प्रखर, पीएस दयाल तथा केएम सिंह ने बहस की। उन्होंने आगे की रणनीति तय करने के लिए सदस्यों संग बैठक भी की। जिसमें शमशेर सिंह सोनी, सतनाम सिंह सिद्धू, अवतार सिंह फुर्ती, खजान सिंह, सतनाम सिंह घुम्मण, सतबीर सिंह गोल्डू, जयमल सिंह, हरविंदर सिंह जमशेदपुरी, जसपाल सिंह जस्से, जसबीर सिंह गांधी, अजाइब सिंह, श्याम सिंह, त्रिलोचन सिंह टोची, सुरजीत सिंह छीटे, अमरपाल सिंह, सतपाल सिंह राजू, दलजीत सिंह, गुरविंदर सिंह काकू, गुरनाम सिंह, तरसेम सिंह, बलबीर सिंह, परमजीत सिंह चन्नी, जितेंद्र सिंह राजा आदि शामिल हुए।
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