‘स्थायी लोक अदालत का फैसला सर्वमान्य होता है
बेंगाबाद में स्थायी लोक अदालत के सदस्य अशोक कुमार ने चलंत लोक अदालत के दौरान कहा कि यह अदालत का फैसला सर्वमान्य होता है। कार्यक्रम में कानूनी मुद्दों जैसे सड़क दुर्घटना, बाल विवाह, और भूमि विवाद पर...

बेंगाबाद। स्थायी लोक अदालत के मेंबरर अशोक कुमार ने कहा कि स्थायी लोक अदालत का फैसला सर्वमान्य होता है। यहां के बाद किसी कोर्ट मे मामला अपीलीय नहीं है और स्थायी लोक अदालत जहनित मामले में निःशुल्क सेवा देती है। बेंगाबाद के चपुवाडीह और मोतीलेदा गांव में गुरुवार को आयोजित चलंत लोक आदालत के मौके पर वे बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में चलंत लोक अदालत का आयोजन किया गया था। मौके पर स्थाई लोक अदालत के सदस्य अशोक कुमार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहायक अधिवक्ता प्रियांशु शेखर ने सड़क दुर्घटना, बाल विवाह, सर्पदंश, भूमि विवाद, पेंशन, आवास योजना समेत कई विषयों पर कानून संबंधी जानकारी दी।
साथ ही नालसा, झालसा एवं डालसा की कार्यप्रणाली और मुफ्त कानूनी सहायता के बारे में भी लोगों को अवगत कराया। अशोक कुमार ने स्थाई लोक अदालत की उपयोगिता और इसके माध्यम से सुलझाए जानेवाले मामलों की प्रक्रिया पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर स्थानीय मुखिया मो शमीम ने चलंत लोक आदालत कार्यक्रम की काफी सराहना की। मौके पर पीएलभी जयप्रकाश वर्मा, संतोष कुमार पाठक, पूनम भदानी, संपा सिंह, जितेंद्र कुमार, मुकेश कुमार, गोविंद वर्मा, दिव्या कुमारी सिन्हा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।
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