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वन विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न; संपन्न दिए गए आवश्यक संदेश

गोड्डा में जिला दंडाधिकारी अंजली यादव और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार की अध्यक्षता में वन विभाग की कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में टेरी माइनिंग प्राईवेट लिमिटेड द्वारा जंगल भूमि के उपयोजन...

Newswrap हिन्दुस्तान, गोड्डाThu, 26 June 2025 03:25 AM
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वन विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न; संपन्न दिए गए आवश्यक संदेश

गोड्डा, प्रतिनिधि। समाहरणालय स्थित सभागार में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अंजली यादव एवं पुलिस अधीक्षक ,गोड्डा मुकेश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में वन विभाग के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। बैठक के दौरान वन अधिकार 2006 के तहत् टेरी माईनिंग प्राईवेट लिमिटेड, गोड्डा द्वारा जीतपुर में इन्फ्रास्ट्रक्चर, ओबी डम्प तथा पहुंच पथ हेतु उपयोग की जाने वाली जंगल-झाड़ी भूमि का उपयोजन एवं बोआरीजोर अचंल अंतर्गत मौजा शहरपुर में गोड्डा-पीरपैंती नई बीजी रेलवे लाइन निर्माण संबंधी उपयोग की जाने वाली भूमि का उपयोजन हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा जानकारी दी गई कि टेरी माइनिंग प्राईवेट लिमिटेड, गोड्डा द्वारा जीतपुर में इन्फ्रास्ट्रक्चर, ओबी डम्प तथा पहुंच पथ हेतु उपयोग की जाने वाली जंगल-झाड़ी भूमि एवं बोआरीजोर अंचल अंतर्गत मौजा शहरपुर में गोड्डा-पीरपैती नई बीजी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना के लिए संबंधित प्राधिकारों से प्राप्त प्रस्ताव के अनुरूप वन भूमि का उपयोजन हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत् अंचल अधिकारी, सुन्दरपहाड़ी एवं बोआरीजोर द्वारा संबंधित ग्रामों में ग्राम सभा के माध्यम से पारित प्रस्ताव के आलोक में तैयार अभिलेख को अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति, गोड्डा को उपलब्ध कराया गया है।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत सभी ग्रामों में एफआरसी का गठन कर पुराने दावों का निष्पादन सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने निर्देशित किया कि सीएफआर के तहत पांच- पांच दावों का सृजन कर अपने स्तर से समीक्षा के बाद मामलों का निष्पादन किया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि सीएफआर पर विशेष घ्यान दिया जाना चाहिए। मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। म्यूटेशन से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए सभी अंचल अधिकारियों को निष्पादन योग्य मामलों का तय समय सीमा में निपटारा करने के निर्देश दिए गए।

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