केंदुआडीह एमडीओ पैच पर हाईकोर्ट से स्टे
धनबाद के केंदुआडीह ओपेनकास्ट एमडीओ पैच पर हाईकोर्ट ने टेंडर प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया है। याचिकाकर्ता एसएमसीसी-एसएससी ने टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने...

धनबाद, विशेष संवाददाता बीसीसीएल में पीबी एरिया स्थित केंदुआडीह ओपेनकास्ट एमडीओ पैच पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। याचिकाकर्ता मेसर्स एसएमसीसी-एसएससी (जेवी) ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि जिस कंपनी को काम मिला है उससे बीसीसीएल को करोड़ों का नुकसान होगा। बोली दस्तावेज की अनदेखी करते हुए गलत तरीके से याचिकाकर्ता की बोली को खारिज कर दिया गया है। याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फिलहाल स्टे का आदेश दिया है। बताया गया कि याचिकाकर्ता ने बोली दस्तावेज को जानबूझकर अनदेखी करने का आरोप लगाया है।
याचिकाकर्ता द्वारा दायर दस्तावेजों में ऐसा कुछ भी नहीं था, जो बोलीदाता के रूप में उसकी पात्रता स्थिति को बदलता हो। 12 जून 2025 के स्वीकृति पत्र सहित सभी आगे की कार्रवाई पर अंतरिम रोक रहेगी। 24 जुलाई 2025 को सूचीबद्ध करने के साथ जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया है।
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