कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम विषयक पर कार्यक्रम
देवघर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अधिनियम के प्रावधानों...

देवघर। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, देवघर के तत्वावधान में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 विषयक महत्वपूर्ण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव संदीप निशित बारा ने की। उन्होंने अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया कि कार्यस्थलों पर महिलाओं की गरिमा की रक्षा किस प्रकार की जा सकती है तथा उत्पीड़न की स्थिति में कानूनी सहायता एवं शिकायत की प्रक्रिया क्या है। इस अवसर पर भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी अनुलोक रंजन, रीता सिंह व चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल सज्जन कुमार मिश्रा सहित कई अन्य उपस्थित रहे।
सज्जन कुमार मिश्रा ने भी जागरुकता कार्यक्रम को संबोधित किया। सबों ने इस विषय पर जागरूकता के महत्व को स्वीकार करते हुए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में पारा लीगल वालंटियर सहित अन्य का सहयोग रहा। सबों ने अधिनियम की जानकारी को जमीनी स्तर पर प्रसारित करने का संकल्प लिया। जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यस्थल को महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं सम्मानजनक बनाना था।
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