मैक्सिजोन घोटाला : उपभोक्ता फोरम ने दिया निवेशक दिलीप रेवानी को 1.82 लाख लौटाने व 40 हजार मुआवज़ा देने का आदेश
चाईबासा में दिलीप रेवानी की शिकायत पर उपभोक्ता फोरम ने मैक्सिजोन टच प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ फैसला सुनाया। कंपनी ने 15% ब्याज का वादा किया था लेकिन बाद में सभी संपर्क बंद कर दिए।...

चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम ज़िले के दिलीप रेवानी द्वारा दर्ज एक उपभोक्ता शिकायत पर उपभोक्ता फोरम ने मैक्सिजोन टच प्राइवेट लिमिटेडऔर उसके निदेशकों व शाखा प्रबंधक के विरुद्ध बड़ा फैसला सुनाया है। फोरम ने कंपनी के निदेशक चंद्र भूषण सिंह, उनकी पत्नी एवं कंपनी की सीएमडी प्रियंका सिंह, तथा जमशेदपुर शाखा के मैनेजर सूर्य नारायण पात्रो को दोषी मानते हुए निवेशक को 1लाख 82 हजार 200 रूपये लौटाने एवं 40 हजार का मुआवज़ा अदा करने का आदेश शनिवार को दिया है। क्या है मामला ? शिकायतकर्ता दिलीप रेवानी ने आरोप लगाया था कि उन्हें मैक्सिजोन टच प्रा. लि. के माध्यम से निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया और कंपनी ने उन्हें 15% मासिक ब्याज का वादा किया।
इस वादे के भरोसे उन्होंने नवंबर 2021 से दिसंबर 2021 के बीच तीन बार में कुल 3 लाख की रकम आईएम पी एस के माध्यम से कंपनी के खाते में ट्रांसफर की।कंपनी ने पहली किस्त के रूप में 1लाख 17 हजार 800 का भुगतान किया और उसके बाद सभी ऑफिस, वेबसाइट और मोबाइल एप को अचानक बंद कर दिया। सभी आरोपी कॉल उठाने से कतराने लगे। इसके बाद शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता आयोग का रुख किया और कुल 6,60,000 (3 लाख मूलधन, 3 लाख ब्याज व 60,000 मानसिक पीड़ा व मुकदमा खर्च)के दावे के साथ याचिका दायर की। सुनवाई के बाद आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता द्वारा किए गए निवेश की पुष्टिबैंक स्टेटमेंट से होती है।कंपनी ने झूठे व भ्रामक विज्ञापन के माध्यम से निवेशकों को गुमराह किया, जिनमें सेलिब्रिटी प्रमोशन भी शामिल था।शिकायतकर्ता को सिर्फ 1,17,800 लौटाया गया, शेष ₹1,82,200 की वापसी बकाया है।
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