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उपभोक्ता फोरम ने निवेशक को 1.82 लाख लौटाने का दिया आदेश

पश्चिमी सिंहभूम जिला उपभोक्ता फोरम ने मैक्सिजोन टच प्राइवेट लिमिटेड को एक उपभोक्ता की शिकायत पर 1 लाख 82 हजार 200 रुपये लौटाने और 40 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता ने कंपनी पर...

Newswrap हिन्दुस्तान, चाईबासाMon, 23 June 2025 04:17 AM
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उपभोक्ता फोरम ने निवेशक को 1.82 लाख लौटाने का दिया आदेश

चाईबासा, संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिला उपभोक्ता फोरम ने एक उपभोक्ता द्वारा दर्ज करायी गयी शिकायत पर मैक्सिजोन टच प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों एवं शाखा प्रबंधक के विरुद्ध बड़ा फैसला सुनाया है। फोरम ने शनिवार को कंपनी के निदेशक चंद्र भूषण सिंह, उनकी पत्नी एवं कंपनी की सीएमडी प्रियंका सिंह तथा जमशेदपुर शाखा के मैनेजर सूर्य नारायण पात्रो को दोषी मानते हुए निवेशक को 1 लाख 82 हजार 200 रुपये लौटाने एवं 40 हजार का मुआवजा अदा करने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता दिलीप रेवानी ने आरोप लगाया था कि उन्हें मैक्सिजोन टच प्रा. लि. के माध्यम से निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया था और कंपनी ने उन्हें 15 प्रतिशत मासिक ब्याज देने का वादा किया था।

इस वादे के भरोसे उन्होंने नवंबर 2021 से दिसंबर 2021 के बीच तीन बार में एक एक लाख कर कुल 3 लाख की रकम आईएमपीएस के माध्यम से कंपनी के खाते में ट्रांसफर किया था। कंपनी ने पहली किस्त के रूप में 1लाख 17 हजार 800 का भुगतान किया और उसके बाद सभी ऑफिस, वेबसाइट और मोबाइल एप को अचानक बंद कर दिया। सभी आरोपी कॉल उठाने से कतराने लगे। इसके बाद शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता आयोग का रुख किया और कुल 6 लाख 60 हजार (3 लाख मूलधन, 3 लाख ब्याज एवं 60 हजार मानसिक पीड़ा व मुकदमा खर्च) के दावे के साथ याचिका दायर की। सुनवाई के बाद आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता द्वारा किए गए निवेश की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से होती है। कंपनी ने झूठे व भ्रामक विज्ञापन के माध्यम से निवेशकों को गुमराह किया, जिनमें सेलिब्रिटी प्रमोशन भी शामिल था। शिकायतकर्ता को सिर्फ 1 लाख 17 हजार 800 रुपये लौटाया गया, शेष 1 लाख 82 हजार 200 रुपये वापस करना बकाया रहा। उपभोक्ता फोरम ने फैसला सुनाया कि चंद्र भूषण सिंह और प्रियंका सिंह को 1 लाख 82 हजार 200 रुपये लौटाने होंगे तथा 30 हजार रुपये मानसिक उत्पीड़न एवं मुकदमा खर्च का भुगतान करना होगा। शाखा प्रबंधक सूर्य नारायण पात्रो को 10 हजार रुपये हर्जाने के रूप में अदा करना होगा। भुगतान 45 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है, अन्यथा राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लागू होगा।

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