IPL ट्रॉफी जीतने के बाद ना हो 'जानलेवा जश्न', BCCI ने तैयार कीं ये सख्त गाइडलाइन्स
IPL ट्रॉफी जीतने के बाद किसी भी तरह का 'जानलेवा जश्न' आयोजित ना हो, इसके लिए BCCI ने कुछ सख्त गाइडलाइन्स तैयार कीं हैं। आईपीएल का खिताब जीतने के कुछ दिन तक इवेंट आयोजित नहीं होगा। आरसीबी के इवेंट में 11 लोगों की मौत हो गई थी।

IPL 2025 का फाइनल जीतने के एक दिन बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी ने बेंगलुरु में सेलिब्रेशन किया था, लेकिन ये जश्न जानलेवा जश्न साबित हुआ था, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न चल रहा था और स्टेडियम के बाहर लोगों की जान जा रही थी। भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने कुछ गाइडलाइन्स तैयार की हैं। आईपीएल जीतने के बाद कोई इवेंट या रोड परेड के लिए बीसीसीआई से टीमों को अनुमति लेनी होगी।
इंडिया टुडे से बात करते हुए बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने पुष्टि की कि बोर्ड इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रहा है और "भविष्य में किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए जोखिम के हर पहलू को बहुत गंभीरता से ले रहा है।" सैकिया ने कहा कि आईपीएल के बाद सार्वजनिक रूप से जश्न मनाने की इच्छा रखने वाली सभी टीमों के लिए औपचारिक दिशा-निर्देश अब अनिवार्य होंगे। बीसीसीआई ने आरसीबी के इवेंट में जो हुआ, उससे पल्ला झाड़ लिया था, क्योंकि बीसीसीआई या आईपीएल का कोई बड़ा अधिकारी इवेंट में मौजूद नहीं था।
बेंगलुरु में हुई भगदड़ से सीख लेते हुए बीसीसीआई ने कुछ गाइडलाइन्स तैयार की हैं, जिनको पूरा करने के बाद ही कोई टीम आईपीएल जीतने के बाद इवेंट आयोजित कर पाएगी या रोड परेड कर पाएगी।
1. कोई भी टीम ट्रॉफी जीतने के 3-4 दिन तक सेलिब्रेशन इवेंट आयोजित नहीं करेगी।
2. जल्दबाजी और खराब मैनेजमेंट से बचने के लिए त्वरित कार्यवाही की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. किसी भी इवेंट के आयोजन से पहले टीमों को बीसीसीआई से औपचारिक अनुमति लेनी होगी।
4. बोर्ड के क्लियरेंस के बाद ही कोई इवेंट टीमें आयोजित कर पाएंगी।
5. 4 से 5 लेयर की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा।
6. कई लेयर की सिक्योरिटी हर एक वेन्यू और यात्रा के दौरान मौजूद होनी चाहिए।
7. एयरपोर्ट से इवेंट वेन्यू तक सिक्योरिटी की व्यवस्था होनी चाहिए।
8. खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को पूरे इवेंट के दौरान पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए।
9. जिला पुलिस, राज्य सरकार और लोकल अथॉरिटी से इवेंट के लिए अनुमति होनी चाहिए।
10. इवेंट को कानूनी और सुरक्षित रूप से आयोजित करने के लिए नागरिक और कानून प्रवर्तन निकायों से अनुमित मिली चाहिए।