छत्तीसगढ़ के जसपुर में परिवार ने की पुलिसवालों की कुटाई,कॉन्सटेबल को कुत्ते से कटाया
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों को विशेष टीम गठित कर गिरफ्तार किया गया है। कुत्ते ने आरक्षक के पैर को काट दिया। इससे उनके पैर में गंभीर चोट आई है।

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक परिवार ने पुलिसकर्मियों की जमकर धुनाई कर दी। बगीचा थाना परिसर में कानून के रखवालों से न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि उन पर कुत्ता भी छोड़ दिया। कुत्ते ने आरक्षक को कांट लिया। पुलिस के साथ बदसलूकी,मारपीट और एक आरक्षक को पालतू कुत्ते से कटवाने के मामले में पुलिस ने तीन महिला और दो पुरुष आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना 17 जून की रात करीब 12 से 1 बजे के बीच की है। दीपक जायसवाल नामक व्यक्ति मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराने बगीचा थाना पहुंचा था। उसी दौरान सागिर हुसैन,जाकिर हुसैन और उनके परिवार की महिलाएं भी थाना पहुंचीं और उन्होंने थाना परिसर में ही दीपक जायसवाल,उसके भाई और अन्य साथियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। थाना में ड्यूटी पर तैनात आरक्षक धनेश्वर राम ने आरोपियों को रोकने की कोशिश की। इस पर आरोपी उग्र हो गए और उसके साथ धक्का-मुक्की करने लगे।
झूमा-झटकी में आरक्षक धनेश्वर राम जमीन पर गिर गया। तभी आरोपियों ने अपने पालतू कुत्ते को इशारा कर आरक्षक पर हमला करवा दिया। कुत्ते ने आरक्षक के पैर को काट दिया। इससे उनके पैर में गंभीर चोट आई है। इस दौरान प्रधान आरक्षक लक्ष्मण सिंह और एएसआई राजकुमार पैकरा के साथ भी धक्का-मुक्की की गई। घटना के बाद आरोपी थाना परिसर से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए विशेष टीम गठित कर सुबह ही रेड कार्रवाई कर पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों को विशेष टीम गठित कर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में जाकिर हुसैन पिता रियाज मोहम्मद (55 वर्ष), सागिर हुसैन पिता जाकिर हुसैन (22 वर्ष), रिजवाना खातून पति जाकिर हुसैन (42 वर्ष), सहेला खातून पिता जाकिर हुसैन (23 वर्ष) और सबीना खातून पिता जाकिर हुसैन (25 वर्ष) शामिल है। सभी आरोपी मूलतः कोरिया कर्मा, थाना बरही, जिला हजारीबाग (झारखंड) के निवासी हैं और वर्तमान में बस स्टैंड पारा, वार्ड क्रमांक 07, बगीचा जशपुर में रहते हैं। SP ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराएं 296, 351(2), 118(1), 191(2), 132 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
रिपोर्ट- संदीप दीवान
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