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UGC : यूजीसी ने दी राहत, वैध होंगी पहले से हासिल एक साथ दो डिग्रियां, नियम बदले

एक साथ दो डिग्री कोर्सेज को लेकर यूजीसी ने नई संशोधित गाइडलाइन जारी की है। यूजीसी के आदेश से पहले एक साथ ली गई दो डिग्री भी मान्य होगी।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानSat, 7 June 2025 10:40 AM
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UGC : यूजीसी ने दी राहत, वैध होंगी पहले से हासिल एक साथ दो डिग्रियां, नियम बदले

देशभर के विश्वविद्यालयों से छात्रों द्वारा एक ही समय में अब तक हासिल की जा चुकी दो डिग्रियों की वैधता कायम रहेगी। यूजीसी ने अप्रैल 2022 में जारी गाइडलाइन में दर्ज पूर्व के वर्षों में एक साथ दो शैक्षणिक प्रोग्राम के दावे पर रोक के प्रावधान को हटा दिया है। नए नियमों में नोटिफिकेशन जारी होने से पहले यूजीसी के मानकों से छात्रों द्वारा एक साथ हासिल दो डिग्रियां मान्य होंगी। यूजीसी के इस फैसले से एकसाथ दो डिग्री कर चुके लाखों छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। यूजीसी ने पांच जून की देर रात संशोधित निर्देश वेबसाइट पर जारी कर दिए।

यूजीसी ने 13 अप्रैल 2022 को एकसाथ दो शैक्षिक प्रोग्राम करने के लिए गाइडलाइन जारी की थी। इसमें छात्रों के लिए दो डिग्री एक साथ करने की कुछ शर्तें थी। इसके बिंदु संख्या पांच में यूजीसी की बाध्यता थी कि नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि से पहले का कोई भी छात्र इन लाभ के लिए दावा नहीं कर सकेगा। यानी जो छात्र 13 अप्रैल 2022 से पहले एक साथ दो डिग्रियां ले चुके थे वे इसके दायरे से बाहर हो गए थे।

यह है गाइडलाइन

कोई भी छात्र एक साथ फिजिकल मोड में दो पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकता है, लेकिन दोनों की कक्षाओं का समय समान नहीं हों। छात्र किसी एक प्रोग्राम को फिजिकल मोड जबकि दूसर को ओडीएल या ऑनलाइन मोड अथवा दोनों को ओडीएल या ऑनलाइन मोड में कर सकता है।

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अब किया संशोधन, वेबसाइट पर किया सार्वजनिक

यूजीसी ने इसी वर्ष तीन अप्रैल को हुई बैठक में उक्त नियम में संशोधन कर दिया। पांच जून को वेबसाइट पर इसे सार्वजनिक किया गया। यूजीसी ने संशोधन में पूर्व के वर्षों में लाभ लेने पर रोक की बाध्यता को हटा दिया है। नए नियमों के अनुसार गाइडलाइन जारी होने से पहले निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए एक साथ किए गए दो शैक्षणिक कार्यक्रम वैध माने जाएंगे। बशर्ते वह यूजीसी प्रथम डिग्री और मास्टर डिग्री विनियम, संबंधित विवि या विवि के क़ानून या अध्यादेशों के अनुसार और वैधानिक व्यावसायिक परिषद, यूजीसी की दूरस्थ शिक्षा परिषद या दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो से अनुमोदित हों।

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