NEET PG 2025: क्या नीट पीजी परीक्षा अब 3 अगस्त को होगी? सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई
NEET PG 2025 exam: नीट पीजी 2025 परीक्षा को 3 अगस्त को आयोजित कराने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कल शुक्रवार (6 जून 2025) को सुनवाई करने की सहमति दी है।

NEET PG 2025 Exam Date: नीट पीजी परीक्षा 3 अगस्त को कराने की अनुमति देने की एनबीई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने की सहमति दे दी है। शीर्ष अदालत नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस (NBEMS) की इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी। एनबीईएमएस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर नीट पीजी 2025 परीक्षा 3 अगस्त को एक पाली में सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक कराने की अनुमति मांगी है। बोर्ड का कहना है कि परीक्षा को एक ही शिफ्ट में कराने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक तैयारियों में अभी समय लगेगा। एनबीई ने दाखिल अर्जी में कहा कि हमने शीर्ष अदालत के आदेश के पालन में एक पाली में नीट पीजी आयोजित करने के लिए प्रौद्योगिकी साझेदार टीसीएस से संपर्क किया है।
लेकिन टीसीएस ने कहा कि एक पाली में तय कार्यक्रम यानी 15 जून को परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं होगा। शीर्ष अदालत में दाखिल अर्जी में कहा गया कि टीसीएस ने 3 अगस्त को एक पाली में नीट पीजी परीक्षा आयोजित करने के लिए दी गई सबसे संभावित उपलब्ध तारीख बताया है। अर्जी में कहा गया है कि ‘अब एक बार फिर से वेबसाइट पर आवेदन विंडो को खोलना होगा और उम्मीदवारों को सूचना बुलेटिन के अनुसार अपनी पसंद का परीक्षा शहर चुनने का एक नया मौका देना होगा। उम्मीदवारों से नए परीक्षा शहर के विकल्प प्राप्त होने के बाद, परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों का वितरण नए सिरे से करना होगा। एनबीई ने कोर्ट को बताया कि इस प्रक्रिया में भी कुछ वक्त लगेगा और उपर्युक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद, उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले उनके परीक्षा शहर के बारे में सूचित किया जाएगा। साथ ही कहा कि परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के लिए यात्रा आदि की उचित व्यवस्था करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से कम से कम 4 दिन पहले उनके विशिष्ट केंद्र की जानकारी देने वाला एडमिट कार्ड दिया जाएगा।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ( एनबीई) को पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट-पीजी)-2025 एक पाली में आयोजित करने का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा था कि ‘नीट-पीजी दो पालियों में आयोजित करने से न सिर्फ मनमानी को बढ़ावा मिलेगा बल्कि प्रतिभागियों को समान अवसर भी नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद 15 जून को प्रस्तावित नीट पीजी स्थगित कर दी गई थी।