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ITR फाइल करने के लिए कब तक मिलेगा फॉर्म 16, नौकरीपेशा लोगों को जानना जरूरी

आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए सभी सात आयकर रिटर्न फॉर्म अधिसूचित कर दिए हैं। छोटे और मझोले करदाताओं द्वारा दाखिल किए जाने वाले आईटीआर फॉर्म एक और चार को 29 अप्रैल को अधिसूचित किया गया था। ट्रस्ट और धर्मार्थ संस्थानों द्वारा दाखिल किए जाने वाले आईटीआर-7 को 11 मई को अधिसूचित किया गया।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 22 May 2025 04:04 PM
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ITR फाइल करने के लिए कब तक मिलेगा फॉर्म 16, नौकरीपेशा लोगों को जानना जरूरी

ITR filing: हर साल की तरह इस बार भी आयकर रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाल ही में आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए सभी सात आयकर रिटर्न फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं। अब नौकरीपेशा लोग रिटर्न फाइल करने की तैयारी में जुट गए हैं। अगर आप भी उन नौकरीपेशा लोगों में से हैं जो पिछले साल की आय पर रिटर्न दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कुछ जरूरी दस्तावेज को जुटा लेना चाहिए। इनमें से एक दस्तावेज फॉर्म 16 का है।

क्यों जरूरी है फॉर्म 16

नौकरीपेशा लोगों के लिए फॉर्म 16 सबसे अहम दस्तावेजों में से एक माना जाता है। यह वही फॉर्म है जो आपको अपने नियोक्ता यानी कंपनी से मिलता है। इस फॉर्म में आपकी सालाना आय और उस पर काटे गए टैक्स का पूरा लेखा-जोखा होता है। बता दें कि फॉर्म 16 दो भागों में बंटा होता है- पार्ट ए और पार्ट बी।

क्या है इसके मायने

पार्ट ए में आपकी बेसिक प्रोफाइल होती है, जैसे आपका नाम, पता, आपके ऑफिस या कंपनी का पैन नंबर आदि। इसके अलावा, इसमें यह भी बताया जाता है कि हर तिमाही में आपकी सैलरी से कितना टैक्स काटा गया और सरकार को जमा किया गया। आप चाहें तो अपनी सैलरी स्लिप से इस जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। वहीं, पार्ट बी की बात करें तो यह थोड़ा विस्तृत होता है। इसमें आपकी कुल सैलरी, HRA और ट्रैवल अलाउंस जैसे टैक्स-फ्री भत्ते और सेक्शन 80C, 80D आदि के तहत की गई कटौती की जानकारी होती है। उदाहरण के लिए, आपने PPF, LIC, हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीज़ों में कितना निवेश किया - इन सबका ब्यौरा इसमें उपलब्ध है।

फॉर्म 16 कब जारी होगा

अब तक के पैटर्न को देखें तो फॉर्म 16 को आगामी 15 जून तक जारी किया जा सकता है। हालांकि, सभी नौकरीपेशा लोगों के लिए फॉर्म 16 अनिवार्य या आवश्यक नहीं है। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है, तो इनकम टैक्स की वेबसाइट से फॉर्म 26AS डाउनलोड कर सकते हैं। यह फॉर्म टीडीएस और टीसीएस के बारे में विस्तार से जानकारी देता है।

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