Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़EPFO auto settlement limit for advance claims raised from 1 lakh rs to 5 lakh rs for faster fund access

₹5 लाख हो गई ऑटो क्लेम सैटलमेंट की लिमिट, EPFO से जुड़े लोगों को बड़ी राहत

EPFO settlement limit: केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि पहले यह लिमिट एक लाख रुपये की थी, जिसे अब बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इसका फायदा ईपीएफओ से जुड़े लोगों को मिलेगा।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 24 June 2025 05:54 PM
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₹5 लाख हो गई ऑटो क्लेम सैटलमेंट की लिमिट, EPFO से जुड़े लोगों को बड़ी राहत

EPFO settlement limit: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने भविष्य निधि (पीएफ) की ऑटो क्लेम सैटलमेंट लिमिट में बड़ा इजाफा किया है। पहले यह लिमिट एक लाख रुपये की थी, जिसे अब बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इस संबंध में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को जानकारी दी है। एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार ईपीएफओ ने सभी एडवांस क्लेम के लिए ऑटो क्लेम सैटलमेंट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। बता दें कि मार्च 2025 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की कार्यकारी समिति ने लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

कैसे मिलेगा लोगों को फायदा

ऑटो-सैटलमेंट लिमिट में वृद्धि के साथ अब ईपीएफओ के सब्सक्राइबर ऑटोमैटिक 5 लाख रुपये तक की राशि तुरंत निकाल सकते हैं। अब तक, सब्सक्राइबर्स को 1 लाख रुपये से अधिक की एडवांस राशि की निकासी के लिए मैन्युअल सत्यापन का इंतजार करना पड़ता था। नॉ-ऑटो सैटलमेंट के लिए ईपीएफओ ग्राहकों को ईपीएफओ कार्यालयों में जाना पड़ता है और मैन्युअल मंजूरी की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जिससे पूरी प्रक्रिया में समय लग जाता है।

कोविड के दौरान एडवांस क्लेम पर फैसला

ईपीएफओ ने साल 2020 में कोविड-19 की वैश्विक महामारी के दौरान एडवांस क्लेम के ऑटो-सैटलमेंट की शुरुआत की थी। इसका मकसद था कि लोगों को कोविड की विषम परिस्थिति में फंड मिल जाए। कोविड के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने इस ढील का फायदा उठाया।

ईपीएफओ का अलर्ट

हाल ही में ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को थर्ड पार्टी के एजेंट की मदद लेने के प्रति आगाह किया और सलाह दी कि वे अपने भविष्य निधि खातों से संबंधित सेवाओं के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करें, ताकि महत्वपूर्ण विवरणों के सार्वजिनक होने के जोखिम से बचा जा सके। बता दें कि ईपीएफओ के सात करोड़ से अधिक सदस्य हैं जो विभिन्न निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारी या पूर्व कर्मचारी हैं।

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