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तेज प्रताप का पहली पत्नी से तलाक नहीं, दूसरी महिला से रिलेशनशिप में कस सकता है कानूनी शिकंजा

जबतक तालाक हो न जाए कोई शख्स किसी दूसरी महिला के साथ रिपलेशनशिप में नहीं रह सकता। ऐसा करना कानून की नजर में गलत है। यदि पत्नी की तरफ से कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए पति के खिलाफ इस संबंध में सबूत पेश किए जाते हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददात, पटनाMon, 26 May 2025 06:57 AM
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तेज प्रताप का पहली पत्नी से तलाक नहीं, दूसरी महिला से रिलेशनशिप में कस सकता है कानूनी शिकंजा

बिहार के पूर्व मंत्री और विधायक तेज प्रताप यादव पर कानून का शिकंजा कस सकता है। पत्नी से तालाक की मंजूरी के बैगर तेज प्रताप यादव का दूसरी महिला के साथ रिलेशनशिप में रहने का मामला सोशल मीडिया के जरिए सामने आया है। ऐसे में विधि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि उनकी पत्नी ऐश्वर्या चाहे तो उन्हें कानून के दायरे में लाया जा सकता है। हालांकि यह तभी संभव होगा जब पत्नी की तरफ से इसको लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए। कानून के जानकारों का तर्क है कि तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या के बीच तालाक का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है।

यह कोर्ट में विचाराधीन। जबतक तालाक हो न जाए कोई शख्स किसी दूसरी महिला के साथ रिपलेशनशिप में नहीं रह सकता। ऐसा करना कानून की नजर में गलत है। यदि पत्नी की तरफ से कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए पति के खिलाफ इस संबंध में सबूत पेश किए जाते हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

6 साल के लिए पार्टी से निकाले गए तेज प्रताप

राजद से छह वर्षों के लिए निकाले गए विधायक व पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव बिहार विधानसभा में तकनीकी तौर पर अब असम्बद्ध सदस्य हो जाएंगे। हालांकि वे किसी और दल में शामिल नहीं हो सकते हैं। ऐसा करने पर दल-बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता जा सकती है। पार्टी नेताओं के अनुसार जल्द ही राजद की ओर से विधानसभा को तेज प्रताप यादव के पार्टी से निष्कासन की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद विधानसभा में तेज प्रताप के बैठने की व्यवस्था अलग से की जाएगी। उनकी सीट तय की जाएगी। हालांकि व्हीप जारी होने पर तेज प्रताप को राजद के पक्ष में ही वोट करना होगा।

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