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बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, दूसरी बार आया अविश्वास प्रस्ताव स्थगित

बिहार की पंचायतों में मुखिया या अन्य जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दूसरी बार लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्थगित कर दिया है।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, कुंदन कुमार, मुजफ्फरपुरSat, 25 Jan 2025 06:08 AM
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बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, दूसरी बार आया अविश्वास प्रस्ताव स्थगित

एक ही कार्यकाल में दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाले बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने दूसरा अविश्वास प्रस्ताव स्थगित कर दिया है। इस संबंध में एक अंतरिम आदेश जारी किया गया। इसके बाद पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों के डीएम और पंचायती राज पदाधिकारियों को इस आशय का निर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा है।

बिहार के पंचायती राज विभाग के संयुक्त सचिव नजर हुसैन ने सभी डीएम, डीडीसी और जिला पंचायती राज पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से आदेश पर अमल का निर्देश दिया है। अपने आदेश में उन्होंने बताया है कि चित्रा कुमारी बनाम बिहार सरकार के मामले में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि फैसला होने तक पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ दायर सभी दूसरा अविश्वास प्रस्ताव स्थगित रहेगा।

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दरअसल, राज्य की कई पंचायती राज संस्थाओं में पदों पर बैठे जन प्रतनिधियों के खिलाफ सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इससे उनकी कुर्सी पर एक बार फिर खतरा मंडराया हुआ है। कई पंचायतों में तो मुखिया या उपमुखिया को इस वजह से पद से हाथ भी धोना पड़ गया है। हालांकि, अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें एक बार राहत जरूर मिल गई है।

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