जमीन नहीं होने से समीप के स्कूल में शिफ्ट कर संचालित हो रहे 66 स्कूल
सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता।प्रखंड स्तरीय जनता दरबार का आयोजनप्रखंड स्तरीय जनता दरबार का आयोजनप्रखंड स्तरीय जनता दरबार का आयोजन

सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले के सीवान सदर प्रखंड के एनपीएस पचलखी पांडेय टोला, एनपीएस पचलखी कोईरी टोला, एनपीएस मकरियार, एनपीएस पकड़ी मकरियार व एनपीएस सरावें छावनी टोला समेत 48 प्राथमिक व मिडिल स्कूल ऐसे हैं, जिनके पास जमीन नहीं होने की वजह से उन्हें समीप के स्कूलों में संबद्ध कर संचालित किया जा रहा है। विभागीय अधिसूचना के अनुसार, पूर्व में ही इन 48 स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है, साथ ही यू डायस भी समाप्त कर दिया गया है। वहीं, इन 48 स्कूलों के अलावा 88 भूमिहीन स्कूल में 15 स्कूलों की जमीन मिल चुकी है। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार, इस स्थिति में 66 स्कूल ऐसे हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है।
इसकी वजह से इन्हें समीप के स्कूलों में शिफ्ट कर संचालित किया जा रहा है, हालांकि इन स्कूलों को मर्ज नहीं किया गया है। इन स्कूलों को भी चिन्हित करते हुए जानकारी देनी है कि आज की तारीख में इनके पास अपनी जमीन है कि नहीं। बताया जा रहा कि जिले में यू डॉयस के तहत स्कूल व फैसिलिटी प्रोफाइल, शिक्षक व छात्रों की फैसिलिटी प्रोफाइल तैयार कर यू डासस पोर्टल पर फैसिलिटी प्रोफाइल में आंकड़ों की प्रविष्टि व अद्यतन करते हुए सभी स्तर पर आंकड़ों की जांच व सत्यापन का कार्य 30 सितंबर तक पूरा कर लेना है। यू डायय 2025-26 के पोर्टल पर 2025-26 के लिए छात्र-छात्राओं की क्लास प्रमोशन से संबंधित आंकड़ों की प्रविष्टि के लिए पोर्टल खुल गया है। दूसरी तरफ जिन स्कूलों के पास खुद की जमीन नहीं है, उन्हें स्कूल से जुड़े डाटा अपलोड करने में समस्या हो रही है। इधर, प्रभारी डीईओ रजनीश कुमार झा ने बताया कि भूमिहीन स्कूलों की विस्तृत जानकारी बीईओ से 27 जून तक उपलब्ध कराने को कहा गया है। बहरहाल, जिला शिक्षा कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, विभागीय निर्देश के अनुरुप संबंधित प्रखंड के बीईओ को निर्देश दिया गया है कि इस बात की तफ्तीश करें कि संबंधित स्कूलों के पास वर्तमान में जमीन मिल जाती है तो विभाग पुन: इनको अस्तित्व में लाते हुए संचालित करने की दिशा में कार्य कर सकता है। इस संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा की निदेशक ने डीईओ को पत्र भेजते हुए संबंधित 48 स्कूलों की सूची भी उपलब्ध कराई है। साथ ही भूमि से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा है। बहरहाल, पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जिले के कई प्राथमिक व मिडिल स्कूल के पास भूमि नहीं होने से समीप के स्कूल से संबद्ध करते हुए संचालित किया जा रहा था। विभागीय निर्देशानुसार, टैग स्कूलों में संविलियन इस आधार पर किया गया था कि भविष्य में भूमि उपलब्ध होने पर संबंधित स्कूल पर निर्णय लिया जायेगा। इस क्रम में कई स्कूलों के लिए जमीन उपलब्ध होने पर संविलियन से मुक्त भी कर दिया गया है। डीपीओ एसएसए अवधेश कुमार ने बताया कि सभी बीईओ को इसकी सूचना देते हुए विहित प्रपत्र में 27 जून तक भूमिहीन प्राथमिक व मध्य विद्यालय का नाम, यू डायस कोड आदि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।