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बिहार में अनफिट पुलिसवाले होंगे रिटायर, मुख्यालय से जारी फरमान के बाद हड़कंप
- बिहार पुलिस मैनुअल 1978 के नियम 809 के मुताबिक, स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाए जाने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों को सेवानिवृत्त किया जा सकता है।एसपी सागर कुमार ने बताया कि अनफिट पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई सिविल सर्जन की अध्यक्षता वाले मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर होगी।
Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, संवाददाता, किशनगंजTue, 11 Feb 2025 11:26 AM

बिहार में शारिरिक रूप से अनफिट पुलिस कर्मियों को समय से पहले सेवानिवृत किए जाने की खबर के बाद पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया है। मुख्यालय के निर्देश पर किशनगंज में इसकी कवायद भी तेज कर दी गई है। ऐसी पुलिसकर्मियों की सूची बनाए जाने का निर्देश भी एसपी ने दे दिया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं।
बिहार पुलिस मैनुअल 1978 के नियम 809 के मुताबिक, स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाए जाने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों को सेवानिवृत्त किया जा सकता है।एसपी सागर कुमार ने बताया कि अनफिट पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई सिविल सर्जन की अध्यक्षता वाले मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर होगी। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में अनफिट पाये जाने वाले पुलिसकर्मियों की सूची मुख्यालय को भेजी जाएगी।
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