बिहार पुलिस के 19,858 सिपाहियों के तबादले पर लगी रोक हटी
पटना हाईकोर्ट ने 19,858 सिपाहियों के तबादले पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। केवल केस दायर करने वाले आवेदकों के तबादले पर रोक जारी रहेगी। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई के...

पटना हाईकोर्ट ने सूबे के 19,858 सिपाहियों के तबादले पर लगाई गई रोक को हटा लिया है। सिर्फ केस दायर करने वाले आवेदकों के तबादले पर रोक रहेगी। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद एकलपीठ के 22 मई के आदेश में संशोधन करते हुए पुलिस मुख्यालय के आदेश पर लगाई गई रोक को हटा दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन्होंने केस दायर किया है उनके तबादले पर रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने तबादले आदेश को चुनौती देने वाली अर्जी पर जल्द सुनवाई करने के लिए एकलपीठ से गुहार लगाने की पूरी छूट दी है।
गौरतलब है कि ग्रीष्मकालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा की एकलपीठ ने अमिताभ बच्चन और अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए एकसाथ 19,858 सिपाहियों के तबादले आदेश पर रोक लगा दी थी। राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया था। यही नहीं तबादले को लेकर 5 मई के बाद जारी सभी आदेश को ठंडे बक्से में डालने का आदेश दिया था। मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 23 जून तय की थी। राज्य सरकार ने एकलपीठ के आदेश को अपील दायर कर चुनौती दी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने पक्ष रखा, वही आवेदकों की ओर से अधिवक्ता एसबीके मंगलम ने दलील पेश की। उनका कहना था कि बगैर किसी स्थानांतरण नीति के एक साथ इतनी बड़ी संख्या में सिपाहियों के तबादला एक से दूसरे जिला में कर दिया गया है। पूर्व के स्थानांतरण नीति को 2022 में ही समाप्त कर दिया गया। उसके बाद आज तक कोई नई तबादला नीति नहीं बनाई गई। इसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में 2010 से लेकर 2015 के बीच नियुक्त सिपाहियों का तबादला कर दिया गया।
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