निर्धारित दर पर कार्य विभागों को मिलेगा जब्त बालू
नदियों के घाटों पर 15 जून से 15 अक्टूबर तक बालू खनन पर पाबंदी रहेगी। इस दौरान छापेमारी में जब्त बालू को निर्धारित दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। आम नागरिकों को बालू की कमी का सामना करने पर जिला खनन...

नदी घाटों से बालू खनन की पाबंदी की अवधि में कार्य विभागों को छापेमारी में जब्त बालू निर्धारित दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। खान एवं भूतत्व विभाग ने इसको लेकर सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है। मंगलवार को विभाग ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि 15 जून से 15 अक्टूबर तक राज्य के सभी घाटों पर बालू खनन बंद रहेगा। इस दौरान बालू की बिक्री केवल सेकेंड्री लोडिंग प्वाइंट और के. स्टॉकिस्ट लाइसेंस के माध्यम से होगी। इस अवधि में यदि किसी आम नागरिक को बालू की कमी का सामना करना पड़ता है, तो वे अपने जिले के जिला खनन पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
सभी जिला खनन पदाधिकारियों के नंबर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर हैं। विभाग ने कहा कि सभी संचालित और असंचालित घाटों तथा सेकेंड्री लोडिंग प्वाइंट की ड्रोन से वीडियोग्राफी कराने का निर्देश दिया गया है। यह कदम नदियों में बालू के पुनर्भरण का सटीक आकलन करने में सहायक होगा। इससे आगामी वर्षों में घाटों की नीलामी और बंदोबस्ती को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, विभाग ने भारत सरकार की एजेंसी सीएमपीडीआई से बालू पुनर्भरण अध्ययन कराने के लिए मंत्रिपरिषद से प्रस्ताव स्वीकृत कराया है। यह अध्ययन वैज्ञानिक और निष्पक्ष तरीके से बालू के पुनर्भरण का आकलन करेगा, जिससे खनन प्रक्रिया को और सुदृढ़ किया जा सकेगा। वैध खनन को सुगम बनाने के लिए 19 जून को पटना में सभी जिला खनन पदाधिकारियों की बैठक होगी।
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