नए स्कूल में जॉइनिंग नहीं तो एक साल तक ट्रांसफर नहीं, शिक्षकों के लिए नया आदेश
बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया है। जिन शिक्षकों का ट्रांसफर हो गया है और वे नए स्कूल में 30 जून तक योगदान नहीं करते हैं तो उनका तबादला आदेश रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे टीचर अगले एक साल तक ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे।

Bihar Teacher Transfer: बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ट्रांसफर पर नया आदेश जारी किया है। विभाग ने कहा है कि जिन शिक्षकों का तबादला हुआ है, वे चाहें तो अपने पुराने स्कूल में ही रह सकते हैं। नए स्कूलों में योगदान नहीं देने वाले शिक्षकों का अगले एक साल तक ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं होगा। ऐसे शिक्षक एक साल तक ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। शिक्षा विभाग की प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला की ओर से इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी किया गया।
हाल ही में शिक्षा विभाग ने बड़े पैमाने पर शिक्षकों का तबादला किया है। स्थानांतरित होने वाले शिक्षकों को नए स्कूल का आवंटन कर दिया गया है। 30 जून तक सभी को नए स्कूल में जॉइनिंग करने को कहा गया है। अगर वे योगदान नहीं देंगे तो उन्हें पुराने स्कूल में ही ड्यूटी करनी होगी। ऐसी स्थिति में उनका ट्रांसफर आदेश अपने आप खारिज हो जाएगा।
शिक्षा विभाग के नए आदेश के अनुसार 30 जून तक योगदान करने या योगदान नहीं करने संबंधी घोषणा नहीं करने वाले शिक्षकों का ट्रांसफर 1 जुलाई 2025 से रद्द कर दिया जाएगा। जिन शिक्षकों ने ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था। वे ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर लॉगिन कर अपने नवपदस्थापित विद्यालय के बारे में जानकारी ले सकते हैं। उन्हें इसकी इसकी प्रति डाउनलोड करके साइन करनी होगी। फिर नए स्कूल के हेडमास्टर से हस्ताक्षर करवा कर दोबारा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
अगर कोई शिक्षक अपने ट्रांसफर से नाखुश है और नए स्कूल में योगदान नहीं देना चाहता है। ऐसी स्तिति में उसे एक घोषणा पत्र भरना होगा। यह पत्र ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध है। वहां से डाउनलोड कर उसे साइन कर दोबारा अपलोड करना होगा।