Hindi Newsबिहार न्यूज़my husband shot dead in front of my eyes said famous wife of dayananad murder case

हुजूर! मेरी आंखों के सामने ही मेरे पति को गोली मारी, चर्चित दयानंद मर्डर केस में पत्नी ने सुनाई कत्ल की कहानी

महिला ने बताया कि शकील अहमद, बब्लू जयसवाल, कैफी उर्फ रिजवान, सोनू, सोहराब, रवींद्र यादव, लड्डू व अन्य लोग मिलकर मेरे पति को दबोच लिए। मेरे पति ने अपना बचाव करने की कोशिश की किंतु वह असफल रहे। तब एक व्यक्ति ने रिजवान उर्फ कैफी से कहा कि गोली मार दो।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, हमारे संवाददाता, बगहा, पश्चिम चंपारणWed, 25 June 2025 10:40 AM
share Share
Follow Us on
हुजूर! मेरी आंखों के सामने ही मेरे पति को गोली मारी, चर्चित दयानंद मर्डर केस में पत्नी ने सुनाई कत्ल की कहानी

बिहार के चर्चित दयानंद मर्डर केस में दयानंद की पत्नी ने कोर्ट में मर्डर की पूरी कहानी बताई है। उन्होंने बताया है कि उनके सामने ही उनके पति को गोली मारी गई थी। दरअसल पश्चिम चंपारण जिले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट में चर्चित दयानंद वर्मा हत्याकांड की सुनवाई चल रही थी। मृतक दयानंद की पत्नी कुमारी कुमुद वर्मा को साक्ष्य के लिए अधिवक्ता जितेंद्र श्रीवास्तव ने कोर्ट में पेश किया। कुमारी कुमुद वर्मा कोर्ट में फफक कर रो पड़ी। उसने कहा कि हुजूर, घटना दिनांक 14 फरवरी 2021 रविवार की है। समय शाम 7.15 बजे का है। उस समय मैं घटनास्थल पर ही मौजूद थी। लगभग शाम 5 बजे शकील अहमद आए और मेरे पति दयानंद वर्मा दोनों सिरिसिया चौक पर बैठे थे।

शकील अहमद मेरे पति से उलझ गए। कुछ ठेकेदारी को लेकर विवाद चल रहा था। वहां उपस्थित ग्रामीणों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस पहुंची और दोनों को अलग कर दिया। उसके बाद शकील अहमद अपनी गाड़ी पर बैठे और धमकी देते हुए वाल्मीकिनगर चले गए। शकील ने धमकी में कहा कि अभी लौटकर आते हैं। तब तुम्हें मजा चखाएंगे। उसके बाद शकील अहमद फिर मेरे पति के मोबाइल पर थोड़ी देर बाद फोन किए और बोले कि मर्द का बच्चा हो तो वहीं बैठे रहो, मैं आ रहा हूं, तब तुम्हें बताता हूं।

ये भी पढ़ें:बिहार में सुबह-सुबह पति ने पत्नी की ले ली जान, खुद को भी मारी गोली
ये भी पढ़ें:मौत से एक दिन पहले ही तैयार हो गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बिहार में गजब हो गया

वहां के ग्रामीणों ने बताया तो मैं अपने भाई अभिषेक वर्मा को लेकर घटनास्थल पर पहुंची तो देखा कि चार गाड़ियों से लोग आए, गाड़ी से उतरते ही एक व्यक्ति ने कहा यही है दयानंद वर्मा, पकड़ लो। शकील अहमद, बब्लू जयसवाल, कैफी उर्फ रिजवान, सोनू, सोहराब, रवींद्र यादव, लड्डू व अन्य लोग मिलकर मेरे पति को दबोच लिए। मेरे पति ने अपना बचाव करने की कोशिश की किंतु वह असफल रहे। तब एक व्यक्ति ने रिजवान उर्फ कैफी से कहा कि गोली मार दो।

इतना सुनते ही रिजवान ने मेरे पति के बाएं कनपटी के थोड़ा नीचे बंदूक सटा कर गोली मार दी। मेरे पति निढाल होकर घटनास्थल पर ही गिर गए। ग्रामीणों ने हल्ला किया तो भागते हुए अभियुक्तों में से एक बब्लू जयसवाल को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और मारपीट कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। बाद में इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई।

ये भी पढ़ें:इस हफ्ते बिहार में भारी बारिश, दो जिलों में आंधी-पानी का येलो अलर्ट; मौसम का हाल
ये भी पढ़ें:बिहार में कहां लापता हो गए रिटायर जज, खोज निकालने के लिए पटना HC में अर्जी

क्या है 319 में प्रावधान: कोर्ट को अगर साक्ष्यों से लगता है कि किसी ऐसे व्यक्ति की भूमिका इस अपराध को कारित करने में थी जिसे पुलिस ने दोषी नहीं पाया, तो उसे दंड प्रक्रिया संहिता 319 में अभियुक्त के रूप में समन कर सकता है। समन होने पर अभियुक्त को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा।

ये भी पढ़ें:28 करोड़ की मुफ्त बिजली जला गई बिहार पुलिस, पटना पुलिस पर सबसे ज्यादा बकाया
अगला लेखऐप पर पढ़ें