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बाढ़ राहत सूची में परिवार के मुखिया का नाम आवश्यक

औराई में बाढ़ राहत के लिए नए परिवार की प्रविष्टि हेतु राशन कार्ड के मुखिया का नाम अंकित करना आवश्यक है। राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक संलग्न करनी होगी। मृत मुखिया की स्थिति में नए मुखिया का...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुरSat, 21 June 2025 01:33 AM
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बाढ़ राहत सूची में परिवार के मुखिया का नाम आवश्यक

औराई, एसं। बाढ़ राहत सूची में नए परिवार की प्रविष्टि हेतु राशन कार्ड के अनुसार परिवार के मुखिया का नाम अंकित किया जाएगा। इसमें परिवार के मुखिया का राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक संलग्न करना आवश्यक है। सीओ गौतम कुमार सिंह ने पंचायत अनु श्रवण समिति के अध्यक्ष यानी मुखिया को दिए गए पत्र में स्पष्ट निर्देशित दिया है। कंडिका एक में बताया है कि राशन कार्ड के मुताबिक परिवार के मुखिया एवं सदस्यों का नाम अंकित होना आवश्यक है। आपदा संपूर्ति पोर्टल पर मृत व्यक्ति का नाम प्रविष्टि ना हो या परिवार के मुखिया की मृत्यु की स्थिति में उनके स्थान पर परिवार के नव मुखिया का नाम सभी विवरणी के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

अन्यथा राशि की निकासी में समस्या हो सकती है। कंडिका तीन में बताया है कि सूची में अंकित लाभुकों का नाम एवं बैंक पासबुक में अंकित नाम में एकरूपता होनी चाहिए। कंडिका चार में बताया है कि फर्जी प्रविष्टि संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए सूची में आधार संख्या हर हाल में अंकित हो। एक परिवार के दो लाभुकों की प्रविष्टि नहीं होगी।

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