कोर्ट ने जारी किया गैरजमानतीय वारंट
मधेपुरा में एक आरोपी की जमानत को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। आरोपी डॉ. शत्रुघ्न प्रसाद ने अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोप में जमानत प्राप्त की थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर पति ने पत्नी के साथ...

मधेपुरा, विधि संवाददाता। एडीजे (1) विरेंद्र कुमार चौबे की कोर्ट से मिली सशर्त जमानत में न्यायिक आदेश पर खड़ा नहीं उतरने पर कोर्ट ने एक आरोपी की जमानत को रद्द कर दिया। उसके खिलाफ गैरजामानतीय वारंट निर्गत का करने का आदेश दिया है। मामला पति- पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद से जुड़ा है। मामले में आरोपी सह परिवादनी के पति सुपौल वार्ड आठ निवासी एमबीबीएस डॉ. शत्रुघ्न प्रसाद के द्वारा जिला जज की कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका गत वर्ष दायर की गई थी। इस मामले को जिला जज की कोर्ट ने एडीजे (1) बीरेंद्र कुमार चौबे की कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया।
कोर्ट ने डॉ. शत्रुघ्न प्रसाद को सशर्त चार महीने के लिए जमानत पर छोड़ा। कोर्ट ने स्पष्ट कहा की जमानत अवधि के दौरान अगर पत्नी के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाएगा तो पति के खिलाफ न्यायोचित आदेश पारित किया जाएगा। इसके बावजूद परिवादनी के पति डॉ. शत्रुघ्न प्रसाद के द्वारा पत्नी को प्रताड़ित करना जारी रहा। इसकी शिकायत परिवादनी द्वारा एसडीजेएम की कोर्ट में करते कहा गया कि कोर्ट के आदेश के बाद भी उसे उसके पति के द्वारा प्रताड़ित किया जाना जारी है। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए डॉ. शत्रुघ्न प्रसाद की जमानत को रद्द कर दिया। साथ ही कोर्ट ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश देते 30 जून को हाजिर होने को कहा है। मामले में परिवादनी की ओर से दायर परिवादवाद में पति सहित सास, देवर, ननद और ससुर शम्भूनाथ प्रसाद उर्फ रामगुलाम साह को आरोपित किया गया है।
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