लालू यादव ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लैंड फॉर जॉब में FIR रद्द करने की मांग
आरजेडी सुप्रीमो एवं पूर्व रेल मंत्री लालू यादव ने लैंड फॉर जॉब केस में राहत की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने उच्च न्यायालय से सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की है।

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सु्प्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाला (लैंड फॉर जॉब केस) में दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लालू की ओर से सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट को रदद करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है। कांग्रेस नेता एवं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल दिल्ली हाई कोर्ट में लालू यादव का पक्ष रखेंगे। उन्होंने तर्क दिया कि सीबीआई ने बिना आवश्यक मंजूरी प्राप्त किए ही पूर्व रेल मंत्री के खिलाफ जांच चलाई, जो कि गलत है।
लालू यादव के वकील कपिल सिब्बल ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार बिना मंजूरी के कोई भी जांच शुरू नहीं की जा सकती है। मंजूरी लेना अनिवार्य होता है। उन्होंने बताया कि भले ही दूसरों के लिए मंजूरी ली गई, लेकिन इस केस में बिना पूर्व अनुमति के ही जांच शुरू कर दी गई।
बता दें कि लैंड फॉर जॉब केस उस समय का है जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। आरोप हैं कि रेलवे में कुछ लोगों को नियमों के विरूद्ध नौकरी लगवाने के बदले में लालू परिवार और उनके करीबियों के नाम पर बेशकीमती जमीनें लिखवाई गई थीं। इस केस के आपराधिक पहलू की जांच सीबीआई कर रही है। वहीं, मनी लॉन्ड्रिंग एवं आर्थिक पहलू की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही है। दोनों ही जांच एजेंसियां दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर चुके हैं।