प्रशासन की पहल पर नाबालिग लड़की की शादी टली
किशनगंज के तातपौवा पंचायत में 17 वर्षीय नाबालिग की शादी प्रशासन की पहल पर रोकी गई। जन निर्माण केंद्र और जिला प्रशासन की तत्परता से परिवार को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत जानकारी दी गई। परिवार...

किशनगंज। जिले के तातपौवा पंचायत में एक 17 वर्षीय नाबालिग की शादी प्रशासन की पहल पर रोका गया है। सूचना मिलते ही जन निर्माण केंद्र और जिला प्रशासन की तत्परता से शादी रोकी गई। स्थानीय सूत्रों से मिली सूचना जन निर्माण केंद्र के जिला समन्वयक मो. मुजाहिद आलम मामले की सूचना अनुमंडल पदाधिकारी को दिया ।अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर के नेतृत्व में गठित टीम में प्रभारी अंचल अधिकारी मोहित राज और पुलिस प्रशासन के अधिकारी एवं जन निर्माण केंद्र के जिला समन्वयक मो. मुजाहिद आलम शामिल थे। टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और परिवार से बातचीत की।
नाबालिग के परिजनों को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की जानकारी दी। साथ ही बताया गया कि नाबालिग की शादी कराना गैर-जमानती अपराध है, जिससे मानसिक, शारीरिक और सामाजिक नुकसान होता है। सामाजिक और कानूनी पहलुओं को समझने के बाद लड़की के परिवार ने शादी रोकने का निर्णय लिया। परिजनों ने लिखित प्रमाण और शपथ पत्र देकर आश्वासन दिया कि अपने बच्चे की शादी 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद ही की जाएगी। इस कार्रवाई में जन निर्माण केंद्र के सामाजिक कार्यकर्ता मो. जहांगीर आलम सहित पुलिस अधिकारी शामिल थे। इसके अलावा स्थानीय मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य और ग्रामीण भी मौके पर उपस्थित थे।
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