नाबालिग से यौन उत्पीड़न में 07 वर्ष की सश्रम करावास
एक लाख रुपए अर्थदंड भी लगाया गया पीड़िता को मिलेगी अर्थदंड की राशि लगभग 05 साल पूर्व महनार में हुई थी घटना घर की छप पर रजाई बनाने के लिए रुई धुनने आए व्यक्ति ने दिया था घटना को अंजाम बच्ची के हल्ला...

हाजीपुर । निज संवाददाता वैशाली जिले के महनार थाने के एक गांव में करीब पांच साल पूर्व एक नाबालिग बच्ची के साथ हुई यौन उत्पीड़न की घटना में शुक्रवार को अदालत का फैसला आया। दोषी को सात वर्ष सश्रम करावास की सजा सुनाई गई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड की राशि पीड़िता को दी जाएगी। सिविल कोर्ट के विशेष न्यायधीश पॉक्सो सह एडीजे-6 के कोर्ट ने एक बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न की घटना की अंतिम सुनवाई करते हुए दोषी मो. वकील को सात साल सश्रम कारवास की सजा सुनाई है। अदालत ने सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
यह जानकारी पॉक्सो के स्पेशल पीपी मनोज कुमार शर्मा ने दी। स्पेशल पीपी ने बताया कि यह घटना महनार थाने के गांव में घटी थी। महनार थाने में पीड़िता के पिता ने थाना कांड संख्या 379/20 दर्ज किया था। इस मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 394 ए तथा पॉक्सो की धारा 10 के तहत पूर्व में मो. वकील को दोषी करार दिया गया था। एक्सेस टू जस्टिस फॉर चिल्ड्रेन कार्यक्रम के डायरेक्टर सह सचिव स्व. कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान सुधीर शुक्ला ने त्वरित न्याय देने के लिए पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एवं विशेष लोक अभियोजक के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि पीड़िता की काउंसलिंग की गई थी तथा उसे लीगल सपोर्ट प्रदान किया जा रहा था। क्या है मामला महनार थाने के एक गांव में 02 दिसंबर 2020 को एक गृह स्वामी के घर की छत पर घटी थी। उस घर की छत पर महनार के हसनपुर गांव के निवासी मो. वकील रुई धुनाई करने के लिए आया था। रुई धुनाई करने वाले को चाय देने के लिए उस घर की एक 10 वर्षीय बच्ची वहां गई थी। उस बच्ची से चाय लेने के बाद रुई धुनने वाले ने उस बच्ची को रुई तोड़ने के लिए अपने पास बैठा लिया। इस दौरान उस नाबालिग बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न की घटना को अंजाम दिया। बच्ची वहां से निकलकर अपनी मां के पांच पहुंची। वह काफी घबराई हुई थी। उसने अपनी मां को पूरी घटना के बारे में बताया। तब परिवार वालों ने रुई धुनाई करने वाले को पकड़ लिया और पुलिस को सुपुर्द कर दिया था। 06 फरवरी 2021 को आरोप गठन किया गया। स्पेशल पीपी ने इस कांड की सुनवाई में 06 साक्षियों की गवाही कराई और 07 प्रदर्श परीक्षण कराया।
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