अपहरण मामले में 35 साल बाद बाइज्जत बरी हुआ आरोपित
गया जी, हिन्दुस्तान संवाददाता। अपहरण के एक मामले में शुक्रवार को जिला अपर सत्र न्यायाधीश

अपहरण के एक मामले में शुक्रवार को जिला अपर सत्र न्यायाधीश डॉक्टर प्रतिज्ञा व्यास की अदालत ने आरोपित अमर पासवान को बाइज्जत बरी कर दिया। आरोपित 35 साल बाद बाइज्जत बरी हुआ। टिकारी थाने से सम्बंधित इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राजीव नारायण ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि इस मामले में पीडिता की मां ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। अपनी प्राथमिकी में उसने कहा कि 13 अगस्त 1990 को आरोपी अमर पासवान शादी करने की नीयत से पीड़िता का अपहरण कर लिया था। बचाव पक्ष की ओर से लीगल एड डिफेंस काउंसिल की टीम चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल मुकेश चंद सिन्हा, डिप्टी चीफ केके पाठक, अखौरी नीरज व राजकुमार गुप्ता ने अपना पक्ष रखा।
यह मामला धारा 363 और 366 ए के तहत दर्ज किया गया था। बचाव पक्ष की ओर से इस मामले में बहस की गई। अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद व अभिलेख का अवलोकन करने के बाद आरोपी अमर पासवान को बाइज्ज़त बरी कर दिया।
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