पूर्व एआईजी ने दरभंगा से दिल्ली तक बनाई प्रॉपर्टी, 2.81 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त होगी
बिहार के पूर्व एआईजी अजय कृष्ण मिश्रा और उनके परिवार की लगभग 2.81 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति को जब्त करने का आदेश निकला है। मिश्रा पर आय से अधिक संपत्ति करने का आरोप है। उन्होंने दरभंगा और पटना से लेकर दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में जमीन और फ्लैट खरीदे थे।

बिहार के उत्पाद एवं निबंधन विभाग के पूर्व सहायक महानिरीक्षक (एआईजी) अजय कृष्ण मिश्रा, उनकी पत्नी मीना मिश्रा और बेटा-बेटी के नाम से 2.81 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त होगी। निगरानी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार पाठक ने गुरुवार को जब्त करने का फैसला दिया है। पूर्व एआईजी ने पद पर रहते हुए दरभंगा से दिल्ली तक जमीन और फ्लैट खरीद कर अवैध प्रॉपर्टी बनाई थी। उनके खिलाफ 11 साल पहले आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था।
कोर्ट ने पूर्व सहायक महानिरीक्षक अजय कृष्ण मिश्रा समेत अन्य प्रतिवादियों को एक माह में अवैध संपत्ति सरकार के पक्ष में संबंधित डीएम को सौंप देने का आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बताया कि पूर्व एआईजी ने दिल्ली, मुंबई, पटना, गाजियाबाद और दरभंगा समेत अन्य जगहों पर दुकान, फ्लैट और जमीन खरीद कर बिल्डिंग बनाई थी। बैंक में लाखों का एफडी, डाक घर में डिपॉजिट किया था।
उन्होंने बताया कि गाजियाबाद में एक फ्लैट, दरभंगा में दो कट्ठा जमीन, पटना जंक्शन के पास गोरिया टोली के पास अपार्टमेंट में कीमती दुकान, आर्य समाज रोड स्थित अपार्टमेंट में एक फ्लैट, राजीव नगर रोड-25 में, दरभंगा के नयाटोला में एक बिल्डिंग, तीन कट्ठा जमीन, सगुना मोड़ में एक फ्लैट, बेंगलुरु में एक फ्लैट, मुंबई में एक फ्लैट, गर्दनीबाग में जमीन समेत अन्य चल और अचल संपत्ति जब्त करने का फैसला दिया है। गौर हो कि अजय कृष्ण मिश्रा के खिलाफ एसवीयू ने 27 अगस्त 2014 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का एक मामला दर्ज किया था।