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प्रक्रिया शुरू, जिले में बहाल होंगे 112 नये पीडीएस डीलर

प्रक्रिया शुरू, जिले में बहाल होंगे 112 नये पीडीएस डीलर प्रक्रिया शुरू, जिले में बहाल होंगे 112 नये पीडीएस डीलर प्रक्रिया शुरू, जिले में बहाल होंगे 112 नये पीडीएस डीलर

Newswrap हिन्दुस्तान, बिहारशरीफWed, 11 June 2025 11:05 PM
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प्रक्रिया शुरू, जिले में बहाल होंगे 112 नये पीडीएस डीलर

प्रक्रिया शुरू, जिले में बहाल होंगे 112 नये पीडीएस डीलर चयन की प्रक्रिया में जातिगत आरक्षण के नियमों का होगा पालन 26 जून तक शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिये कर सकते हैं आवेदन डाक के माध्यम से अथवा कार्यालय में आकर दे सकते हैं आवेदन फोटो 11 शेखपुरा 02 - शेखपुरा का कलेक्ट्रेट, जहां डीलरों की होगी बहाली। शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिला में जनवितरण प्रणाली की नई दुकानों के लिए नये डीलरों की बहाल की जाएगी। जिला में डीलरों के कुल 112 रिक्त पद हैं। निविदा प्रकाशित कर दी गयी है। डीलर बहाली के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।

जिला में डीलर बहाली के लिए 26 जून तक आवेदन लिये जाएंगे। एसडीओ राहुल कुमार सिंहा ने बताया कि डाक के माध्यम से या आवेदक स्वयं कार्यालय में आकर आवेदन दे सकते हैं। अनुमंडल कार्यालय और जिला आपूर्ति शाखा में आवेदन लिये जाएंगे। 112 डीलरों की बहाली आरक्षण रोस्टर के अनुसार होगी। इसमें जातिगत आरक्षण का प्रवधान लागू किया जाएगा। डीलरों की बहाली नगर क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी होगी। जिले में लंबे समय के बाद डीलरों की बहाली के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में होगी बहाली: डीलरों की बहाली के लिए सबसे अधिक 24 सीट शेखपुरा नगर परिषद में चिह्नित किया गया है। एसडीओ ने बताया कि शेखपुरा नगर परिषद के उन वार्डों में नये डीलर बहाल किए जाएंगे,जो ग्रामीण क्षेत्र से हटकर शहरी क्षेत्र में शामिल हुए हैं। शेखपुरा प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में 16 डीलर बहाल किए जाएंगे। बरबीघा नगर परिषद में 14, बरबीघा ग्रामीण में 12, नगर पंचायत शेखोपुरसराय में 10, घाटकुसुंभा प्रखंड में छह, अरियरी प्रखंड में 10, चेवाड़ा नगर पंचायत में छह तथा चेवाड़ा ग्रामीण में पांच नये डीलर बहाल किये जाएंगे। इन लोगों को दी जाएगी प्राथमिकता: डीलर बहाली के लिए आवेदक को कम से कम मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। एसडीओ ने बताया जहाँ डीलर की बहाली होनी है, वहां के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह, महिला स्वावलम्बी समिति, पूर्व सैनिकों की समिति को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। डिफॉल्टर या आपराधिक चरित्र वाले लोगों की बहाली नहीं होगी।

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