शराब धंधेबाज को 5 साल की सश्रम कारावास
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गैरेज से आरोपित को पकड़ा गया था शराब के साथ दीपनगर थाना क्षेत्र में पकड़ा गया था आरोपित बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष उत्पाद न्यायाधीश संजय सिंह ने एक शराब कारोबारी 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी। साथ ही एक लाख रुपये की अर्थदंड भी लगाया गया है। रुपये नहीं देने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला दीपनगर थाना क्षेत्र का है। आरोपित को एक गैरेज से शराब के साथ पकड़ा गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के स्पेशल पीपी रमाशंकर प्रसाद एवं उत्पाद विभाग के वरीय अधिवक्ता दिलीप कुमार सिंह ने बहस की।
तत्कालीन थानाध्यक्ष राहुल कुमार समेत 7 साक्षियों की गवाही करायी गयी। एक को छोड़कर सभी ने अभियुक्त की पहचान की। एक जून 2017 को थानाध्यक्ष ने देवीसराय मोहल्ला स्थित गैरेज में छापेमारी की थी। झारखंड की बनी 200 एमएल की 180 पाउच देसी शराब के साथ संचालक लहेरी थाना क्षेत्र के मंगलास्थान मोहल्ला निवासी लालू मिस्त्री के पुत्र संजय कुमार को गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ दीपनगर थाना में एफआईआर दर्ज की गयी थी।
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