बिहार सिपाही ट्रांसफर से रोक हटी, हाई कोर्ट से 19 हजार कांस्टेबल के तबादले की राह खुली
बिहार पुलिस के 19 हजार से ज्यादा सिपाहियों के पिछले महीने हुए तबादलों पर रोक हटा दी गई है। पटना हाई कोर्ट ने इस संबंध में शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। सिर्फ याचिकाकर्ताओं के ट्रांसफर पर रोक बरकरार रखी गई है।

बिहार पुलिस के सिपाहियों के तबादले की राह खुल गई है। पटना हाई कोर्ट ने सिपाही ट्रांसफर के आदेश पर लगाई रोक को हटा दिया है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए सिर्फ याचिकाकर्ताओं के तबादलों पर ही रोक जारी रखी है। जबकि अन्य सभी सिपाहियों के तबादले से रोक हटाने का आदेश दिया है। बता दें कि 5 मई को एक साथ बिहार पुलिस के 19858 सिपाहियों का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में किया गया था।
सरकार के इस ट्रांसफर आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अमिताभ बच्चन एवं अन्य की ओर से अदालत में याचिका दायर की थी। इसमें दलील दी गई कि राज्य सरकार ने बिना किसी तबादला नीति के इतनी ज्यादा संख्या में सिपाहियों का एक साथ ट्रांसफर कर दिया। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश कुमार वर्मा की एकलपीठ ने ट्रांसफर आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
हाई कोर्ट ने 22 मई को दिए अपने आदेश में राज्य सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा। फिर इस मामले की सुनवाई एक महीने के लिए टाल दी गई। अब शुक्रवार को इस मामले पर दोबारा सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने सिर्फ याचिकाकर्ताओं के ट्रांसफर पर ही रोक बरकरार रखी है। अन्य सभी सिपाहियों के तबादले से रोक हटा दी है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पूर्व में कोर्ट को बताया गया कि बिहार में पहले जो तबादला नीति थी, उसे साल 2022 में खत्म कर दिया गया था। इसके बाद आज तक कोई नई तबादला नीति नहीं बनाई गई। इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में स्थानांतरण किए गए, जो कि नियमों के खिलाफ हैं।