सृजन घोटाला : सीबीआई बताए, पूर्व एडीएम ने कितनी राशि गबन की
सामान्य प्रशासन विभाग का सीबीआई के एसपी को पत्र हाईकोर्ट के आदेश पर पीएफ राशि

भागलपुर, वरीय संवाददाता। सृजन घोटाला में चार्जशीटेड पूर्व एडीएम सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजीव रंजन सिंह को पीएफ की राशि का भुगतान हाईकोर्ट के आदेश के छह माह बाद भी नहीं हुआ है। श्री सिंह जिला भू-अर्जन पदाधिकारी (डीएलएओ) के प्रभार में भी थे। इसी वजह से सीबीआई ने उन्हें आरोपित किया और जेल भी भेजा था। जेल से निकलने के बाद उन्होंने सेवानिवृत्ति बाद मिलने वाली संचित भविष्य निधि (पीएफ) की बकाया राशि देने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगा दी। जिस अर्जी (सीडब्ल्यूजेसी नंबर 359/2024) पर हाईकोर्ट ने राशि का भुगतान का आदेश जिला प्रशासन को दिया था। जिला प्रशासन ने बकाया राशि देने से पहले मुख्यालय से मार्गदर्शन मांगा तो सामान्य प्रशासन विभाग ने नया पेच लगाकर मामला उलझा दिया है। विभाग ने सीबीआई के एसपी को पत्र लिखकर कहा कि आरोपित अधिकारी द्वारा की गई कुल गबन की राशि बताई जाए। डीएलएओ के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान बरती गई अनियमितता (सृजन घोटाला) के लिए कोतवाली थाना में कांड संख्या 500/17 भी दर्ज है। आरोपित अधिकारी के खिलाफ सीबीआई की जांच अभी प्रक्रियाधीन या जांचाधीन है। सरकार के संयुक्त सचिव ने सीबीआई को भेजे पत्र में कहा कि गबन की राशि से पीएफ की राशि का अंतर करते हुए कुल देय रकम की सूचना डीएम भागलपुरी को उपलब्ध कराई जाए। विभाग ने भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय को भी पत्र की कॉपी भेजी है।
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