Hindi NewsBihar NewsBhabua NewsCourt Sentences Man to 25 Years for Rape of Minor Imposes Fine of 1 3 Lakh

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपित को 25 साल की सजा

भभुआ की एडीजे अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपित को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने 1 लाख 300 रुपये का अर्थदंड भी लगाया, जो पीड़िता को दिया जाएगा। इसके अलावा, पीड़िता...

Newswrap हिन्दुस्तान, भभुआFri, 27 June 2025 10:53 PM
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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपित को 25 साल की सजा

एडीजे छह की अदालत ने एक लाख तीन सौ रुपया जुर्माना की सजा सुनायी जिला विधिक सेवा प्राधिकार से मिलेगी पांच लाख रुपए प्रतिकर की राशि (सर के ध्यानार्थ) भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रमोद कुमार पांडेय की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को एक आरोपित को दोषी पाते हुए 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने सजायफ्ता पर 1 लाख 300 रुपए अर्थदंड भी लगाया। अर्थदण्ड की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया। सजा पाने वाला अविनाश कुमार जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के कल्हनुआ निवासी प्रमोद राम का पुत्र है।

मामले के विशेष लोक अभियोजक शशिभूषण पाण्डेय ने बताया कि कांड में पीड़िता के फर्दबयान के आधार पर 3 जून 2023 को छह बजे सुबह की घटना दुर्गावती थाना में दर्ज किया गया है। आरोप का गठन करने के बाद साक्ष्य, मौखिक एवं दस्तोवजी साक्ष्य, वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत किया गया। अदालत ने पीड़िता को पांच लाख रुपए प्रतिकर की राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार कैमूर को भुगतान करने का आदेश दिया है। फोटो- 27 जून भभुआ- 12 कैप्शन- दुष्कर्म मामले में अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद शुक्रवार को सजायफ्ता को कोर्ट से जेल ले जाती पुलिस। गोली मारने मामले का मुख्य आरोपित ने किया सरेंडर भभुआ। गोली मार घायल करने के मामले का मुख्य आरोपित कृष्णा कुमार उर्फ रॉकी ने शुक्रवार को कोर्ट में आत्मसर्मपण कर दिया। एसपी हरिमोहन शुक्ला ने बताया कि पुलिस दबिश के कारण आरोपित ने मजबूर होकर सरेंडर किया है। इस मामले के अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। एसपी ने बताया कि आम्मसमर्पण करने वाला बदमाश कृष्णा उर्फ रॉकी शहर के वार्ड 18 निवासी अजय रजक का पुत्र है। उसपर भभुआ थाना क्षेत्र के शिक्षा विभाग के कार्यालय के सामने मुख्य सड़क पर युवक अभिषेक गोंड को सुबह 08:20 बजे सुबह गोली मार घायल करने का आरोप है। इस मामले में भभुआ थाना में वार्ड सात निवासी अजय रजक के पुत्रों अभियुक्त कृष्णा उर्फ रॉकी एवं राजा कुमार एवं अन्य तीन के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

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