मुख्य पार्षद पद के उम्मीदवार पर होल्डिंग टैक्स चोरी का आरोप, निर्वाचन आयोग ने जांच का दिया निर्देश
बांका। वरीय संवाददाताबांका। वरीय संवाददाता बांका नगर परिषद के मुख्य पार्षद पद के उपचुनाव में जहां चुनावी सरगर्मी चरम पर है, वहीं एक प्रत्याशी बालमुकूंद

बांका, वरीय संवाददाता। बांका नगर परिषद के मुख्य पार्षद पद के उपचुनाव में जहां चुनावी सरगर्मी चरम पर है, वहीं एक प्रत्याशी बालमुकूंद सिन्हा पर गंभीर आरोप लगने से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। शहर के रजनीकांत सिंह द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को लिखे गए पत्र में मुख्य पार्षद पद के प्रत्याशी बालमुकुंद सिन्हा पर होल्डिंग टैक्स चोरी का आरोप लगाया गया है। आरोप के अनुसार, बालमुकुंद सिन्हा ने नगर परिषद से जमीन का होल्डिंग टैक्स बकाया रहने के बावजूद बकाया रहित प्रमाण पत्र प्राप्त कर उसे निर्वाचन नामांकन के साथ संलग्न किया। यह कृत्य नियमों के विरुद्ध बताया जा रहा है, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर प्रश्नचिन्ह लग गया है।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के संयुक्त निर्वाचन आयुक्त ने पत्रांक 2750, दिनांक 17.06.2025 के माध्यम से बांका के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि बांका नगर परिषद के मुख्य पार्षद पद के लिए उपचुनाव 28 जून को होना तय है। इस चुनाव में कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें बालमुकुंद सिन्हा भी हैं। इधर राज्य निर्वाचन आयोग के हस्तक्षेप के बाद शहर की सियासी फिजा में नया मोड़ आ गया है। मतदाताओं के बीच भ्रम और चर्चा का माहौल है कि यदि आरोप सही पाए गए तो संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर क्या असर पड़ेगा। मालूम हो कि इसके पूर्व रहे मुख्य पार्षद अनिल सिंह पर भी ऐसे ही गंभीर आरोप के बाद निर्वाचन आयोग ने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया है तथा इसके बाद उपचुनाव कराया जा रहा है। इधर उम्मीदवार बालमुकूंद सिन्हा ने बताया उनपर लगाया गया आरोपी पूरी तरह निराधार है।
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