Hindi NewsBihar NewsBagaha NewsDrug Trafficker Sentenced to 5 Years in Prison for Ganja Smuggling in Bihar

गांजा तस्करी में पांच वर्ष की सजा

बेतिया में गांजा तस्करी के आरोप में गनेशवर दास को 5 वर्ष कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना हुआ है। पुलिस ने 7 मार्च 2021 को गुप्त सूचना पर कार्रवाई की और उसे गिरफ्तार किया। न्यायाधीश ने एनडीपीएस...

Newswrap हिन्दुस्तान, बगहाTue, 24 June 2025 11:37 PM
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गांजा तस्करी में पांच वर्ष की सजा

बेतिया ,विधि संवाददाता। गांजा की तस्करी करते रंगे हाथ पकड़े गए एक अभियुक्त को अनन्य विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस के आनंद वश्विासधर दुबे ने 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। सज़ायाफ्ता तस्कर मानपुर थानाक्षेत्र के पुरैनिया निवासी गनेशवर दास है। एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि 7 मार्च 2021को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि नेपाल से मादक पदार्थ की तस्करी होने वाली है। उक्त सूचना के सत्यापन करने को ले पुलिस के द्वारा नाका संख्या 436/6 के समीप नाका लगा निगरानी किया जाने लगा। तभी दो बाइक पर सवार व्यक्ति भारतीय सीमा में प्रवेश किया।

पुलिस को देखते ही मोटरसाइकिल सवार भागने लगे। जिसमें एक व्यक्ति नेपाल की सीमा में प्रवेश कर भागने में सफल रहा जबकि दूसरे को पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति के पास से बाइक पर रखे पॉलिथीन के बैग से 7 किलोग्राम गांजा बरामद कर उसे गिरफ्तार किया गया। मामले को ले सहोदरा थाने में तस्कर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई। विचारण तथा दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने तस्कर को एनडीपीएस एक्ट में 5-5 वर्ष कठोर कारावास की सजा साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है। वहीं दोनों धाराओं में पचास -पचास हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है।

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